गुरुकुल स्कूल रेप कांड, प्रशासन ने 12 बसों को किया जब्त

वाहन चालक और हेल्पर की पूर्ण जानकारी पुलिस चरित्र सत्यापन 7 दिन के भीतर कराने के निर्देश

गुरुकुल स्कूल रेप कांड, प्रशासन ने 12 बसों को किया जब्त

कवर्धा। कवर्धा के गुरूकुल में मासूम 4 वर्षीय छात्रा से हुए दुष्कर्म की घटना की जांच के लिए कलेक्टर जनमेजय महोबे के आदेश पर बनी जिला स्तरीय जांच समिति के आला अफसरों ने घटना से जुड़े अलग-अलग बिन्दुओं पर तीसरी दिन भी कार्रवाई जारी रखीं। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने  स्कूल समय में वहां पूछताछ की। अपर कलेक्टर इन्द्रजीत बर्मन ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच एवं पूछताछ की जा रही है। संबंधितों से पूछताछ कर ब्यान भी लिए जा रहे है। जांच समिति में शामिल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा रावटे ने भी अलग-अलग बिन्दुओं में अपनी जांच एवं पूछताछ की। इधर जिला स्तरीय जांच समिति में शामिल परिवहन विभाग ने भी बड़ी कायर्वाही की है। जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि परिवहन विभाग ने गुरूकुल स्कूल सहित तीन अन्य निजी स्कूलों द्वारा संचालित स्कूल बसों पर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप निरीक्षण कर बिन्दुवार जांच की। इस जांच में गुरूकुल स्कूल के 23 बसों की गहना से जांच की। जांच में माननीय उच्चतम न्यायाल के दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने जैसे उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कायर्वाही की गई। बसों के फिटनेस नहीं होने पर गुरूकुल के 12 स्कूल बसों को जब्त किया गया है। वहीं पांच बसों की परमिट वैधता समाप्त, तथा छह: अन्य बसों में खामियां पाई गई है। 
इसी प्रकार परिवहन विभाग ने जिले के कुंडा में संचालित आरसी पब्लिक स्कुल की दो स्कूल बस और रबेली में संचालित श्रीराम पब्लिक स्कूल बस को बिना फिटनेसा के संचालन करने पर कायर्वाही की गई। परिवहन अधिकारी ने बताया कि इसे पहले से इस शैक्षणिक सत्र में समय समय पर जिले के अंतर्गत सभी स्कूलों में उपस्थित होकर स्कूल वाहनों की फिटनेस संबंधी जांच किया जा रहा है। 167 वाहनों का जांच किया जा चुका है, जिसमें 154 स्कूल वाहनों में फिटनेस पाई गई है और अन्य अनफिट वाहनों पर कुल 52 स्कूल वाहनों पर 2.63 लाख रूपए शुल्क वसूल कर मोटरयान अधिनियम के तहत् कायर्वाही किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी ने स्कूल बस प्रंबधकों की बैठक ली कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने निजी स्कूलों के बस प्रभारियों एवं प्रबंधकों की बैठक ली। परिवहन अधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों एवं बस प्रभारियों के सख्त निर्देश के बाद भी किंतु प्राय: देखने में आ रहा है कि फिटनेस जांच के उपरांत कुछ स्कूल संचालक द्वारा वाहनों का फिटनेस संबंधी नॉर्मस का पालन नहीं किया जाने जैसे लापरवाही बरती जा रही है। जिसको देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला परिवहन अधिकारी, कबीरधाम के द्वारा समस्त स्कूल के बस प्रभारियों की बैठक ली गई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुरूप स्कूल बसों में स्पीड लिमिट डिवाईस, जीपीएस, कैमरा, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, रेडियम, चालक/हेल्पर की वर्दी, लायसेंस एवं आईडी कार्ड संबंधी महत्वपूर्ण नॉर्मस को पूर्ण कर ही वाहन संचालन करने का कड़ी निर्देश दिए गए दिया गया। साथ ही चालक/हेल्पर के पूर्ण जानकारी पुलिस चरित्र सत्यापन सहित 07 दिवस के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्कूली बच्चों को स्कूल वाहन के अलावा अन्य किसी वाहन के माध्यम से स्कूल नहीं लाने के निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त बिंदुओं का पालन नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देश दिए गए है।