ऋण पुस्तिका में कुटरचना कर आरोपियों को जमानत दिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग। ऋण पुस्तिका में कुटरचना कर आरोपियों को जमानत दिलाने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस दुर्ग द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी हेमसिंह ध्रुव पिता स्व. कपील सिंह ध्रुव उम्र 60 साल निवासी वार्ड 59 हरी नगर दुर्ग द्वारा सदेंही राजेश वैरागडे पिता स्व. मुकेश वैरागडे उम्र 55 साल साकिन जंयती नगर ग्राम सिकोला द्वारा किसान किताब में छेडछाड व कूटरचना कर आरोपी को जमानत दिलाया करता था, जिस पर माननीय न्यायाधीश को सदेंह हुआ पूछताछ करने करने पर गोल-मोल जवाब दिया गया। किसान किताब की जांच करने पर उसके पेज बीच से गुम थे। जिस पर माननीय न्यायालय अकिंता गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध ज्ञापन थाना प्रभारी को दिया गया है, जिसके परिपालन में अपराध क्रंमाक 555/2023 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीबद्ध विवचेना में लिया गया। थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित कर विवेचना दौरान आरोपी को दिनांक 27.09.2023 को दुर्ग पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक खगेन्द्र पठारे, आरक्षक पृथ्वीराज तोमर, लालजी यादव का योगदान रहा।