262 स्कूल बसों की हुई जांच, 38 बसो में खामियां, दुर्ग यातायात पुलिस ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

262 स्कूल बसों की हुई जांच, 38 बसो में खामियां, दुर्ग यातायात पुलिस ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

दुर्ग। रविवार को स्कूली छात्र-छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से की गई। प्रथम चरण में 23 शैक्षणिक संस्थान के 262 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 38 बसो में खामी पाई गई। पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 50 हजार से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया।

शलभ कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 11.06.2023 को यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम चरण में जिले के 23 स्कूलों के छात्र छात्राओं में परिवहन करने वाले 262 बसों का जांच किया गया है। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। तत्पशचात चालक परिचालक के स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई जिसमें बीपी, शुगर, एवं आंखो की जांच जिला हास्पिटल दुर्ग द्वारा किया गया। जांच के दौरान *यातायात पुलिस विभाग द्वारा बिना फिटनेश 07, बिना परमिट 04, बिना वर्दी 18, बिना अग्नि शमन 02, बिना वायपर 02, बिना रिफ्लेक्टर 06, बिना ब्रेक लाईट 02 कुल 38 स्कूली बसो पर चालान करते हुए 50800 रूपये समन शुल्क* वसूल किया गया। चेकिग के दौराना पायी गयी खामियां को 01 सप्ताह में पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया। 

तत्पश्चात उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सतीश ठाकुर द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत ,यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने एवं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दिया गया।

       उक्त वाहन परीक्षण के दौरान सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात) निरीक्षक कुजबिहारी नागे, प्रभारी यातायात सिविक सेंटर, निरीक्षक डी.पी.चन्द्रा प्रभारी यातायात जोन आकाश गंगा, निरीक्षक यशकरण धु्रव, प्रभारी यातायात जोन दुर्ग, निरीक्षक विष्णु ठाकुर, परिवहन, निरीक्षक अरूणा साहू, परिवहन विभाग दुर्ग के द्वारा दस्तावेज जांच की गई एवं सउनि. तारकेश्वर सिंह, बाबू लाल, प्रथम वाहिनी छ.स.बल, प्रआर. सत्यवेन्दर सिंह, आर. विनोद जायसवाल, 7वीं वाहिनी छ.स.बल, पुलिस लाईन दुर्ग से सउनि. माधव साहू, एमटी विभाग द्वारा वाहनों का मेकनिकल जांच किया गया तत्पश्चात यातायात पुलिस दुर्ग सउनि. सुरेश देवागंन, हुकूम सिंह, चंद्रिका प्रसाद, सुशील पाण्डेय, महेश मिश्रा, सत्यनारायण पाठक के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया।

जांच शिविर में जिला चिकित्सालय दुर्ग के नेत्र सहायक अधिकारी मो. एजाज, मुकेश शर्मा, एम.आर. शेख के द्वारा चालक परिचालक का नेत्र परीक्षण किया गया एवं आरएचओ योगेश कुमार, होमशरण देवांगन, नरेन्द्र कुर्रे एवं मानसिंग मण्डावी के द्वारा बीपी एवं शुगर की जांच की गई जिसमें *10 चालको को आंखो संबंधित एवं 21 चालको बीपी एवं शुगर* की शिकायत पाई गई। 

वाहनों की चेकिंग के पश्चात जो वाहन पूर्ण रूप से फिट पाई गई उन वाहनों में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई जांच OK का स्टीकर चस्पा किया गया जिससे आने वाले समय में चेकिंग के दौरान स्टिकर लगे वाहनों को नहीं रोका जाएगा और जिन वाहनों पर स्टिकर ना लगा पाया गया उन वाहनों को रोककर चेकिंग की जाएगी।