भिलाई के इन दो थाना प्रभारियों पर FIR के निर्देश

भिलाई के इन दो थाना प्रभारियों पर FIR के निर्देश

भिलाई। भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये सुनवाई भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट में हुई।

कोर्ट के मुताबिक आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने कहा है। साथ ही दुर्ग रेंज IG को विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। वहीं भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई।

गौरतलब हो कि भिलाई नगर थाने के निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लेकर निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक बिना महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से लाया था। इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक नहीं थी। आंध्र प्रदेश से कोटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए। उसके पति प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव थाना ले गए।आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय को बताया कि पुलिस उसे न्यायालय में या थाना लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने कह दिया था कि ज्यादा कानून की बात न कीजिए ऊपर से आदेश है। सीधे भिलाई लेकर जाना है। पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया।

पूर्णिमा ने बताया कि थाने में रोककर रखने का कारण पूछने पर महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक ने बताया कि भिलाई नगर और पुरानी भिलाई थाने के निरीक्षक के कहने पर रोका गया है, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश है।डॉ. पूर्णिमा के 2 मोबाइल भी महिला थाना प्रभारी ने अपने पास रख लिया था। करीब 15 घंटे बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन मोबाइल महिला थाना प्रभारी ने वापस नहीं किया।इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक और पुरानी भिलाई थाना के निरीक्षक महेश ध्रुव के खिलाफ अपराधिक मामला बनता है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।मामले में पूर्णिमा के वकील अंकित ठाकुर ने बताया कि 12 जनवरी 2025 को भिलाई पुलिस ने आरोपी प्रोबीर शर्मा को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण बताए हिरासत में लिया था।वकील ने बताया कि बिना कारण बताए हिरासत में लेकर पूछताछ करने के खिलाफ उन्होंने मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया।

 वारदात 19 जुलाई 2024 की शाम 4 बजे की है। खूबचंद बघेल महाविद्यालय से घर जाते समय प्रोफेसर विनोद शर्मा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। बाइक से जा रहे विनोद शर्मा (57 साल) का 2 बाइक पर सवार 6 आरोपियों ने रास्ता रोका, गाली-गलौज की।इसके बाद लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। इससे प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आए थे।आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था। इसके चलते थाना भिलाई-3 पुलिस ने प्रोबीर समेत अन्य साथियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचने के कारण धारा 61 (2) बीएनएस जोड़ी है।मामले में पुलिस प्रिंस उर्फ प्रसून पांडेय, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी, करण पाठक और मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इनामी शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार अब भी फरार चल रहे हैं।