औद्योगिक क्षेत्र में कम कर रहे श्रमिकों के सत्यापन के लिए आदेश जारी

दुर्ग। दुर्ग जिले के सभी उद्योग, कंपनी, प्लेसमेंट एजेंसी के संचालकों को कलेक्टर अभिजीत सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र में कम कर रहे श्रमिकों के सत्यापन के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिला दुर्ग में बड़ी संख्या में औद्योगिक संस्थान है तथा भिलाई स्टील संयंत्र जैसा सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व का सार्वजनिक उपक्रम है इसके अलावा संवेदनशील कार्यों से जुड़े अनेक उपक्रम है जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय एवं अन्य विभागों के लिए संवेदनशील सामग्री एवं उपकरण का निर्माण करते है। इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इनमें कार्यरत कर्मचारियों का पूर्व चरित्र सत्यापन कराया जाना उचित होगा। उक्त उद्योगों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों में काम करने वाले अस्थाई एवं संविदा पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का विवरण होना सुरक्षा के लिहाज से अति आवश्यक है।
इस संबंध में सभी उद्योगों को जितने भी ठेके के एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले ठेकेदार है, उनके लिए यह बातें भी जानना अनिवार्य किया जाना आवश्यक होगा कि वह अपने कामगारों की जानकारी जिला विशेष शाखा दुर्ग को उपलब्ध कराये ताकि उनका चरित्र सत्यापन एवं वेरिफिकेशन कराया जा सके। उपरोक्त संसूचना एवं प्रस्ताव से सहमत होते हुए एतद् द्वारा अभिजीत सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुर्ग, भिलाई,रिसाली, भिलाई चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए निम्नानुसार आदेश पारित की गई है।
01. सभी उद्योग, कंपनी के मालिक / ठेकेदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार / प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक अपने संस्था में कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों की सूचना, पहचान संबंधी
जानकारी, मूल पते की जानकारी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे।
02. कोई भी उद्योग, कंपनी के मालिक / ठेकदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार / प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक कर्मचारियों, मजदूरों का पूर्ण विवरण जिला विशेष शाखा, पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई जिला दुर्ग को प्रस्तुत करेंगे।
03. आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो कर्मचारी, मजदूर किसी उद्योग, कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उन उद्योगों, कंपनियों, प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिक, ठेकदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार /प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक भी जिला विशेष शाखा, पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई जिला दुर्ग को उनके संबंध में तत्काल सूचित करेंगे।
04. किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना कार्य पर न रखा जाए।
05. सभी कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान कमांक, नियुक्ति की तिथि, पदनाम, विभाग, कार्य की प्रकृति सभी उद्योग, कंपनी के मालिक / ठेकदार या आउटसोर्सिंग ठेकेदार / प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा जिला विशेष शाखा दुर्ग को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे।
06. कार्यरत कर्मचारी, मजदूर द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना एवं जिला विशेष शाखा दुर्ग में देंगे।
07. यह आदेश जनहित में दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि जनता एवं सभी पक्षों को सूचना दी जावे, अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय जारी किया जाता हैं।
08. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।