1200 करोड़ की धोखाधड़ी, इस IPS के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मुकदमा
धोखाधड़ी मामले की जांच में नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप
मुम्बई। पुणे की एक सहकारी ऋण समिति के जरिये हुई 1200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटके के खिलाफ जालसाजी, आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर धोखाधड़ी मामले की जांच में नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार 2015 में जलगांव की भाईचंद हीराचंद रईसनी सहकारी ऋण समिति ने लोगों से बेहतर रिटर्न दावा करके करोड़ों रुपये निवेश कराए। जब तय समय पूरा होने पर निवेशकों को रिटर्न नहीं मिला तो लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत की। मामले की जांच हुई तो 1200 करोड़ का घोटाला सामने आया। बताया जाता है कि मामले में महाराष्ट्र में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इस मामले जांच 2020-22 तक आर्थिक अपराध शाखा की एसआईटी की आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटके कर रही थीं। इस दौरान आईपीएस नवटके पर जांच के दौरान नियमों की अनदेखी करने आरोप लगे। मामले में सीआईडी से जांच कराई गई तो सामने आया कि आईपीएस भाग्यश्री ने जांच में नियमों की अनदेखी की और शुरुआती जांच किए बिना तीन-तीन मामले दर्ज कराए। इसे लेकर पुणे पुलिस ने भी आईपीएस के खिलाफ आपराधिक साजिश, झूठे रिकॉर्ड बनाने और जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
मामले को अगस्त 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। अब मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने पाया कि उन्होंने संबंधित संपत्तियों के मूल्यांकन में खामियां की थी।