अब दस्तावेजों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, छात्रों को 60 दिन में मिलेंगी मंडल की जरूरी सेवाएं

लोक सेवा गारंटी के दायरे में आई माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाएं, डुप्लीकेट अंकसूची-माइग्रेशन प्रमाणपत्र और उत्तरपुस्तिका संबंधी कार्य होंगे समयबद्ध

अब दस्तावेजों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, छात्रों को 60 दिन में मिलेंगी मंडल की जरूरी सेवाएं

दुर्ग। स्कूली विद्यार्थियों को अब जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज हासिल करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाकर समयबद्ध किया गया है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को दस्तावेज संबंधी कार्यों में राहत मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेजों के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज मिलना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। विद्यार्थियों को पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देने के लिए अधिक समय मिल सके, इसी दिशा में सेवाओं को लोक सेवा गारंटी से जोड़ा गया है।

इन सेवाओं का मिलेगा लाभ

  • डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र: 60 दिन
  • डुप्लीकेट अंकसूची: 60 दिन
  • उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना: 60 दिन
  • उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन: 60 दिन
  • उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी: 60 दिन

स्कूल शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश या अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए तत्काल डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र या उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा तय होने से इन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।