राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में सजा पर रोक लगाने अर्जी खारिज
सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत
अहमदाबाद (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की उस याजिका को सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक की मांग की थी।
मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
क्या है पूरा मामला
ज्ञात हो कि 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।