दुर्ग जिले में कबाड़ियों के दुकानों में पुलिस की दबिश, चार कबाड़ियों पर कार्रवाई, चोरी की रेलवे संपत्ति समेत लाखों के सामान बरामद, देखें VIDEO
भिलाई। जिला पुलिस दुर्ग ने जामुल, सुपेला और पुरानी भिलाई क्षेत्रों में कबाड़ी दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई चोरी की संपत्ति और संदिग्ध कबाड़ बिक्री के मामलों में की गई। कबाड़ी सुरेश सिंह, ललित साहू, पुत्र प्रेम कुमार साहू, मोहम्मद इमरान उर्फ सितारे के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ललित कबाड़ी के पुत्र प्रेम कुमार साहू को जीआरपी के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। दबिश में कबाड़ से 502 किलो ग्राम लोहा का सामान, इलेक्ट्रॉनिक तराजू,लोहे का एंगल, स्क्रेप, छड़, ट्रक का इंजन केबिन बॉक्स सहित, 1109 गाडी का इंजन, डीजल टंकी, सायलेंसर, ट्रक का एक्सल, हाईबिम्ब, साफ्ट व गाड़ियों के अन्य पार्टस एवं रेलवे की सम्पत्ति कुल कीमती लगभग 05,10,000 रुपये जब्त की गई।
जानकारी के अनुसार कबाड़ियों के विरुद्ध प्राप्त हो रही सूचनाओं को देखते हुए दिनांक15.10.2025 को जामुल क्षेत्र के नेपाली मोहल्ला शंकर नगर छावनी में स्थित सुरेश कबाड़ी की दुकान में दबिश देकर दुकान में लोहे का एंगल, लोहे का छड़, स्क्रेप वजनी 1080 किलो ग्राम कीमती 40,000 रूपये धारा 106 बीएनएसएस के तहत जप्त किया गया। ललित कबाड़ी गोकुल नगर कुरूद जामुल में दबिश देकर दुकान से लोहे का प्लेट, लोहे का एंगल, दो वाहनों का इंजन व वाहनों के अन्य पार्ट्स, एटीएम मशीन इत्यादि कीमती लगभग 2,50,000 रूपये जब्त किया गया।
थाना जामुल से आरोपी सुरेश सिंह एवं ललित कबड्डी के विरुद्ध धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। सुपेला क्षेत्र के दक्षिण गंगोत्री में मोहम्मद इमरान उर्फ सितारे की कबाड़ी दुकान में दबिश देकर 502 केजी चोरी का लोहे का सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक तराजू की. लगभग 20000 रुपए किया गया थाना सुपेला में आरोपी मोहम्मद इमरान उर्फ सितारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक- 1232/2025,धारा 303(2),317(2)bns के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।
इसी प्रकार पुरानी भिलाई क्षेत्र के रिंगरी ग्राम में ललित कबाड़ी के पुत्र प्रेम कुमार साहू द्वारा संचालित की जा रही कबाड़ दुकान में रेड कर ट्रकों के पार्ट्स आदि एवं रेलवे की संपत्ति कीमती लगभग 2 लाख रुपए बरामद किया गया। आरोपी प्रेम कुमार साहू के विरुद्ध थाना पुरानी भिलाई में धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी के कबाड़ से रेलवे की संपत्ति मिलने पर जीआरपी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-18/2025,धारा 3 रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी प्रेम कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
1.मोहम्मद इमरान उर्फ सितारे 40 वर्ष दक्षिण गंगोत्री सुपेला
2- प्रेम कुमार साहू आर्य नगर कोहका सुपेला(जीआरपी के प्रकरण में गिरफ्तार)