दुर्ग जिले में स्कूल के पास तम्बाकू-सिगरेट बेचने वालों पर की गई कार्रवाई

दुर्ग जिले में स्कूल के पास तम्बाकू-सिगरेट बेचने वालों पर की गई कार्रवाई

दुर्ग। जिले में तम्बाकू सेवन उपयोग के नियंत्रण एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट  के तहत चालानी कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज दानी के निर्देशन में की गई। थाना स्मृति नगर चौकी के सहयोग व प्रवर्तन दल के द्वारा स्कूल के पास स्थित पान ठेलो में तम्बाकू, सिगरेट के बिक्री पर चलानी कार्यवाही किया गया।

बता दें कि धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान सेवन प्रतिबंधित है। धारा 06 अ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध है। धारा 06 ब तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंध  है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ धूम्रपान रहित क्षेत्र व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चलानी कार्यवाही किया गया। इस कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा , स्वास्थ्य विभाग से कविता ताम्रकार , पुलिस विभाग से  आरक्षक लक्ष्मी नारायण मौजूद थे।