एक ही प्रतिष्ठान से 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, जुर्माना भी लगाया
भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय करने वालों पर नजर रखते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। बाजार क्षेत्र में उड़नदस्ता के औचक निरीक्षण में केशरवानी प्लास्टिक कैरी बैग से 50 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित कैरी बैग और एक दुकान से 4 बोरी प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास को जप्ती बनाने की कार्यवाही की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव से सभी वाकिफ है। भिलाई शहर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए निगम की टीम रेगुलर कार्रवाई कर रही है।
प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग पर लगाम लगाने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस कार्य के लिए पृथक से टीम का भी गठन किया है। निगम आयुक्त स्वयं औचक निरीक्षण कर रहे है, कई दफा तो उन्होंने टीम का नेतृत्व भी किया है। टीम मे गठित दल के अंजनी सिंह ने बताया कि निगम की टीम ने रात्रि में बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाए जाने पर 6 दुकानदारो से 7300 अर्थदण्ड वसूल करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक को जप्त किया। निगम प्रशासन द्वारा गठित टीम ने सार्वजनिक स्थानों, व्यवसायिक परिसर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा व्यावसायिक क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रो में प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय और उपयोग करने वालों को लेकर शहर का निरीक्षण किए और अर्थदण्ड वसूलने की कार्रवाई किए। कार्रवाई के लिये गठित टीम ने सेक्टर 6 सी मार्केट के प्रमोद गुप्ता से 300 रू, सोनू टेडर्स से 500 रू, सहेली फैंसी स्टोर्स 1000 रू, केशरवानी प्लास्टिक से 4000 रू, ब्यूटी कार्नर से 500 रू, खुशी स्टोर्स से 500 रू तथा एक अन्य दुकानदार से 500 रू अर्थदंड वसूलने के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कैरी बैग को जप्त किया। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय, उपयोग, परिवहन, उत्पादन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्यवाही के दौरान टीम में विनोद पाण्डेय, पंकज, दिलदार, रजनीकांत, सुलाखन उपस्थित थे।