भिलाई के इस क्षेत्र में गार्डन निर्माण को लेकर बवाल, हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहे कार्यों को कुछ लोगों ने रुकवाया, SDM सहित थाने में शिकायत

भिलाई। हुडको कालीबाड़ी के सामने स्थित खाली जमीन पर गार्डन निर्माण का निर्देश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया है। इसके तहत रविवार 25 अगस्त को पौध रोपण के साथ ही फेंसिंग और गार्डन के लिए गेट का निर्माण किया जाना था। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्य को रुकवा दिया। इसकी शिकायत SDM और भिलाई नगर थाने में हुडको कालीबाड़ी समिति द्वारा की गई है। बताया जाता है कि अब मंगरवार या बुधवार को SDM भिलाई नगर की उपस्थिति में निर्माण कार्य कराया जायेगा।

कालीबाड़ी मंदिर समिति के श्यामल रॉय और बबलू बिस्वास ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर गार्डन निर्माण का काम चल रहा था। कुछ लोगों द्वारा वाद विवाद करते हुए काम को रोक दिया गया। इसकी शिकायत भिलाई नगर थाने में की गई है। उन्होंने बताया कि गार्डन का गेट बनने से कुछ लोगों द्वारा किए गए कब्जों को तोड़ा जा सकता है। इस कारण हाई कोर्ट के आदेश पर किए जा रहे कार्यों को रूकवाया गया। पौध रोपण के बाद गेट नहीं लगने से मवेशी लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।