धान खरीदी, दुर्ग में ग्रमीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

धान खरीदी, दुर्ग में ग्रमीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने धान उपार्जन जैसे अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य में अपने पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन न कर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत पदीय दायित्वों में लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी युगांत बघेल को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 की धारा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री युगांत बघेल का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि दुर्ग नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार  निर्वहन भत्ता की पात्रता होगी ।

ज्ञात हो कि विगत 14 दिसंबर 2025 को धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला में अवैध धान खरीदी संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा के द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला में ऑनलाईन कुल 10,153.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी, किन्तु सत्यापन के दौरान मोटा धान-2549.20 क्विंटल (6373 कट्टा), पतला धान-408 क्विंटल (1020 कट्टा), सरना धान-7308.8 क्विंटल (18272 कट्टा) पाया गया।

इस प्रकार ऑनलाईन धान खरीदी माड्यूल से तुलना करने पर भौतिक रूप से मोटा धान 72.40 क्विंटल (181 कट्टा) व सरना 40.40 क्विंटल (101 कट्टा), कुल 112.80 क्विंटल (282 कट्टा) अतिरिक्त पाया गया। जिसका भौतिक सत्यापन पत्रक में श्री युगांत बघेल नोडल अधिकारी धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला के भी हस्ताक्षर है। किन्तु 13 दिसंबर 2025 को श्री युगांत बघेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा नोडल अधिकारी धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला के रूप में भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक/धान की मात्रा का मिलान होना, सत्यापित किया गया है तथा उसके पश्चात आगामी क्रय दिवस में 282 अतिरिक्त कट्टा धान पाया गया। स्पष्ट है कि उक्त धान को अन्य किसानों के रिक्त रकबे में क्रय किये जाने की नियत से धान उपार्जन केन्द्र खिलौराकला में रखा गया था।