कार चालक ने बछिया को 2 किमी तक घसीटा, गौवंश की दर्दनाक मौत, आरोपी सुपेला पुलिस के हिरासत में 

कार चालक ने बछिया को 2 किमी तक घसीटा, गौवंश की दर्दनाक मौत, आरोपी सुपेला पुलिस के हिरासत में 

भिलाई। भिलाई में एक नशेड़ी कार चालक की वजह से  बेजुबान पशु बछिया की बेहद ही दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ सुपेला थाने में TI राजेश मिश्रा के निर्देश पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अजमानत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।  आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार मनोहर प्रकाश मकाना नाम का व्यक्ति मंगलवार 2 जून को सुपेला से राधिका नगर तक एक बछिया को करीबन 2 किलोमीटर तक घसीटा जिससे बछिया को  गंभीर चोट आई और उसकी अंदरूनी अंग भी बाहर आ गए। बछिया का एक पैर कार के पिछले चक्के में फंस गया था। कार चालक आरोपी नशे में इस प्रकार धूत था. जैसे ही कार नंबर CG 07 AJ 2868 राधिका नगर भिलाई के दाऊ बड़ा तालाब के पास पहुंची लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया पर कार चालक गाड़ी नहीं रोक रहा था।

जैसे तैसे कार चालाक को रोका गया। आक्रोशित लोगों ने पहले कार चालक पर हावी हो गए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी युवक को थाना ले जाया गया। मौके पर पुलिस और कुछ लोगों ने बछिया का फंसा हुआ पैर निकालने का प्रयास किया, बड़ी मशक्कत के बाद बछिया का पैर कार ला चक्का खोलने के बाद निकला।

गाय की बछिया के अंदरूनी अंग बाहर आ गए थे और सभी पैर, पेट और शरीर में कई जगह गहरे घाव हो गए थे। मौके पर गौरक्षक संजय साहू और आदित्य नाग पहुंचे उन्होंने पुलिस की सहायता से बछिया को अस्पताल ले जाना चाहा परन्तु रस्ते में बेजुबान बछिया ने रस्ते में तोड़ दिया। बछिया की मौत के बाद उसका पोस्टमॉर्टेम करवाया गया फिर उसका गौठान में अंतिम संस्कार किया गया। इतना पता लगते ही पशु सेवक आदर्श राय पहुंचे। आरोपी के खिलाफ सुपेला थाना में लिखित शिकायत की गई।