फेसबुक में दोस्ती कर धोखाधड़ी करने वाली महिला गिरफ्तार
भिलाई। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधो पर अंकुश लगाने लंबित अपराधो के त्वरित निराकरण करने हेतु उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु जिला दुर्ग के पुलिस अधीक्षक डा. श्री अभिषेक पल्लव भा.पु.से. के द्वारा दिये गये निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जिला दुर्ग श्री संजय ध्रुव, एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर श्री नसरउल्लाह सिद्धकी के मार्गदर्शन मे कार्यवाही किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अमित सोनी निवासी सेक्टर 1 भिलाई द्वारा वर्ष 2021 में थाना भिलाई भट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराए की मोबाइल फेसबुक के माध्यम से हिंदू चौहान आईडी से मैसेंजर के माध्यम से बातचीत होता था बातचीत के द्वारा मोबाइल नंबर प्राप्त होने पर मोबाइल नंबर 7252044444 कि धारिका द्वारा वॉइस कॉल व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल मैसेज के माध्यम से बातचीत कर प्रार्थी को झांसे में लेकर धोखा देकर विभिन्न प्रकार के बहाना बनाकर कुल ₹208000 रुपए भिन्न भिन्न प्रकार के यूपीआई ट्रांजैक्शन ओं के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
उक्त रकम को प्रार्थी द्वारा मांगने पर रकम वापस ना कर धोखाधड़ी किए जाने जाने की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्टी में अपराध क्रमांक 157/2021 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान जानकारी प्राप्त हुई की मोबाइल नंबर 7252044444 की धारीका मानसी यादव उर्फ मनु के विरुद्ध थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव मैं अपराध क्रमांक 342/2021 धारा 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध होने एवं आरोपिया मानसी यादव उर्फ मनु केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण के संबंध में गहन अध्ययन कर विभिन्न बैंकों से प्रार्थी के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। आरोपिया मानसी यादव उर्फ मनु पति ललित सिंह उम्र 44 वर्ष पता प्रभात नगर, डॉ रूपल कंसल क्लीनिक के पास, गंगा नगर जिला मेरठ राज्य उत्तरप्रदेश के गिरफ्तारी के संबंध में माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपिया को दिनांक 15/07/2022 को गिरफ्तार किया गया है जिससे प्रकरण के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया। विवेच कारवाही उपरांत आरोपिया को माननीय न्यायालय के प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा मैं भेजा गया है।