आरटीई विद्यार्थियों के पालकों के लिए जरूरी सूचना, दस्तावेज अपलोड करने ’’संशोधन’’ का विकल्प

आरटीई विद्यार्थियों के पालकों के लिए जरूरी सूचना, दस्तावेज अपलोड करने ’’संशोधन’’ का विकल्प

दुर्ग। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रवेश हेतु आनलाईन आवेदन 01 मार्च 2025 से आमंत्रित किया गया था। पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण 03 मार्च 2025 को सुधार हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया। पुनः सुधार के साथ 13 मार्च 2025 को पोर्टल प्रारंभ किया गया, जिसमें पालकों से आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से मिली जानकारी अनुसार जिन पालकों द्वारा 01 मार्च 2025 तक आवेदन किया गया है, उन्हें दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प नही मिलने के कारण ’’संशोधन’’ का विकल्प दिया जा रहा है। सभी पालकों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा आरटीई पोर्टल (आरटीईडाटसीजीडाटएनआईसीडाटइन) आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड नही किये है तो आरटीई पोर्टल में आवेदन में संशोधन के लिए विकल्प से दस्तावेज अपलोड कर संबंधित सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष आवेदन सहित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।