प्लास्टिक कन्फेटी पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़े तो 20 हजार तक जुर्माना

प्लास्टिक कन्फेटी पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़े तो 20 हजार तक जुर्माना

दुर्ग। दुर्ग में बारातों और आयोजनों में उड़ाई जाने वाली प्लास्टिक कन्फेटी अब बंद होने जा रही है. नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कन्फेटी पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाएगा. महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसका प्रस्ताव एमआईसी में रखा जाए और नियम जल्द लागू हों.

यह प्रतिबंध सिर्फ कागज पर नहीं रहेगा. कन्फेटी बेचने, रखने या उड़ाने पर 5 हजार से 20 हजार तक का जुर्माना तय होगा. साथ में कन्फेटी मशीन, ब्लोअर और शूटर तक जब्त किए जा सकेंगे. दोबारा गलती करने पर दंड और बढ़ेगा. निगम के अध्ययन में यह सामने आया कि कन्फेटी पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक है. हवा में दूर तक फैल जाती है. नालियों में फँसकर जलभराव बढ़ाती है और सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी बनती है. यही वजह है कि इसे शहर की स्वच्छता रैंकिंग के लिए भी नुकसानदायक माना गया है.

निगम एक महीने के भीतर जुर्माना और जब्ती से जुड़े नियम फाइनल करेगा. इसके साथ जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि बैंड पार्टी, डीजे, इवेंट कंपनियाँ और आयोजनकर्ता पहले से तैयार रहें. निगम ने ये भी साफ किया है कि कोई भी बैंड, डीजे या इवेंट ग्रुप अगर कन्फेटी के साथ पकड़ा गया तो कार्रवाई सीधे उन पर होगी. आयोजक भी जिम्मेदार माने जाएंगे.