आयुक्त के निर्देश पर करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी की हो रही है जांच, गलत पाये जाने पर देना होगा 5 गुना शास्ति

आयुक्त के निर्देश पर करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी की हो रही है जांच, गलत पाये जाने पर देना होगा 5 गुना शास्ति

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्वविवरणी की औचक जांच की जा रही है। खुर्सीपार जोन क्षेत्र के अधिकारियों ने आरएसएस मार्केट एवं टी मार्केट के क्षेत्रों में करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वविवरणी के आधार पर मौके पर जांच की। खुर्सीपार जोन के अधिकारियों की टीम ने पावर हाउस चौक के समीप स्थित ईस्टर्न हाईवे पेट्रोल पंप तथा दुकानों की जांच की। यह देखा गया कि प्रस्तुत की गई स्वविवरणी के आधार पर टैक्स जमा किया जा रहा है या नहीं, स्वविवरणी कहीं गलत तो भरकर नहीं दी गई है, मौके पर क्षेत्रफल की नाप जोक कर एरिया भी देखा गया तथा कितने क्षेत्र में कंट्रक्शन का कार्य किया गया है इसकी भी जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि प्रस्तुत स्वविवरणी के आधार पर ही टैक्स जमा किया जा रहा है। 
बता दें कि करदाता के द्वारा टैक्स जमा करने के पूर्व स्वयं के द्वारा अपनी संपत्ति से संबंधित विवरणी प्रस्तुत की जाती है और इसी आधार पर टैक्स जमा किया जाता है। अगर प्रस्तुत की गई स्वविवरणी जिसके आधार पर करदाता के द्वारा टैक्स जमा किया जा रहा है यह गलत पाए जाने पर शास्ती की राशि करदाता को देनी होगी। जांच में गलती पाई जाती है और 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर आता है तो टैक्सपेयर को अंतर की राशि का 5 गुना शास्ति निगम में जमा करना होगा। इसलिए करदाता के द्वारा विवरणी सही दी गई है या नहीं इसकी जांच आवश्यक है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने संपत्तिकर की समीक्षा बैठक के दौरान असेसमेंट की रेंडम जांच के निर्देश सभी जोन आयुक्त को दिए हैं। इसी तारतम्य में खुर्सीपार जोन क्षेत्र के अधिकारियों ने टीम बनाकर रैंडम जांच की है। जांच के दौरान जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू तथा निगम के अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद थे।