टीए प्रशिक्षुओं को काम दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 64 पीड़ितों ने भिलाई नगर थाना में की नामजद शिकायत

टीए प्रशिक्षुओं को काम दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी,  64 पीड़ितों ने भिलाई नगर थाना में की नामजद शिकायत


भिलाई। युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत गुरुवार की शाम भिलाई नगर थाने में की गई। टीए संगठन के अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में 64 पीड़ितों ने स्वहस्ताक्षरित आवेदन भिलाई नगर थाना प्रभारी को सौंपते हुए ठगी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सौंपे शिकायत पत्र में कहा गया है कि भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के नाम पर कुछ लोगों द्वारा  करीब 16 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़प लिया गया।  भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के मुख्य कर्ता-धर्ता राजेश मिश्रा, प्रमोद कुमार पाण्डेय, संजय उपाध्याय, मार्कण्डेय तिवारी, पवन यादव ने अपना लाभ और अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिये सैकड़ो टी.ए. के प्रशिक्षुओं से हाईकोर्ट में की गई षड़यंत्र को छुपाया तथा इस अपराध को 2004-05 के दरम्यान उजागर होने नहीं दिया। इसी प्रकार सैकड़ों युवाओं से 4,000 और कुछ से 6,000 हजार और कुछ से 8,000 रुपए लेकर समिति बनाई जिसका नाम भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति सर्वसम्मति से रखा गया था।
उक्त विषय और संदर्भ में पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र के सी.ई.ओ. तथा जिलाधीश दुर्ग तथा चीफ विलीजेश आॅफिसर (सेल) नई दिल्ली से  लिखित रूप से अपने हक और हिस्से शेयर की लांभांश की रकम की मांग किये जा चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक संबंधित संस्थान द्वारा हम पीड़ितों युवाओं को कोई भी सूचना तथा हमारे हक को हमें दिलाने की न ही पहल की गई और न ही हमारा रकम वापस हुआ।  31.10.2020 को लगभग 83 पीड़ित युवाओं के स्वहस्ताक्षरित पत्र संलग्न कर आवेदन निवेदन की गई थी कि उक्त समिति में हमारा भी रकम लगा है हमरा हिस्सा भी उसमें है में भी हमारा लाभांश शेयर की रकम प्रदान करें, एवं समिति के बिल पर रोक लगायी जाये।
संतोष सिंह ने बताया कि भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के राजेश कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार, संजय उपाध्याय, मार्कण्डेय नाथ तिवारी, भगवान दास, पवन कुमार यादव एवं अन्य द्वारा ठगी करके धोखाधड़ी कर सन 2005 में समिति के नाम पर सैकड़ों युवाओं से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर लगभग 16 लाख से अधिक रकम हड़प लिया गया  और लाभांश शेयर का हिस्सा भी नहीं दिया।  मांगने पर मारपीट, गाली-गलौच कर डराने-धमकाने की बात कही जाती है। उन्होंने बताया कि सन 2004-05 में उक्त षड़यंत्र जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा की गई थी की जानकारी भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के पदाधिकारियों को हो गई थी, इन्होंने इस अपराध को छुपाये रखा।

टी.ए. प्रशिक्षु को झूठा झांसा देकर गड़बड़ी
टीए अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि इस प्रकार राजेश मिश्रा ने  उक्त समिति बनाकर रोजगार प्राप्ति का झूठा आश्वासन देकर एक बार 4,000 रुपए सेक्टर 1 अंबेडकर पार्क में लिया तथा एक बार 2,000 और पुन: 2,000 रुपए लिया था कुल 8,000 रुपए मुझसे लिया था तथा हमारे बीच के लगभग 400 टी.ए. प्रशिक्षु से झूठा झांसा देकर धोखा देने के उद्देश्य से लाखों रुपए सन 2004-05 के दरम्यान लेकर ठगी कर लिये।

क्या था समिति का काम
संतोष सिंह ने बताया कि जिन टीए प्रशिक्षुओं को बीएसपी में नौकरी नहीं मिली थी तो एक समिति बनाई गई। समिति को स्टैंड करने के लिए युवाओं से रुपए लिए गए। ताकि समिति टेंडर के माध्यम से कोई काम ले और टीए प्रशिक्षु बेरोजगारों को काम मिल सके। समिति को बीएसपी से करोड़ों का काम मिला भी लेकिन समिति में रुपए देने वाले बेरोजगारों को शेखर का लाभांश नहीं दिया गया।

इनके विरूद्ध है लाखों की धोखाधड़ी का लगाया आरोप
1. राजेश कुमार मिश्रा पिता छेदीलाल मिश्रा, पता-क्वा. नं. - 10 /बी, सड़क- 04, सेक्टर- 02 भिलाई,
2. प्रमोद कुमार पिता डी. एन. पाण्डेय पता द्वारा केम्प -01, ब्लॉक डी -01, के पास, पाण्डेय कुंज भिलाई
3. संजय उपाध्याय पिता अवध उपाध्याय पता- ई. डब्ल्यू. एस. 381, वैशाली नगर भिलाई
4. मार्कण्डेय नाथ तिवारी पिता  तरकेश्वर नाथ तिवारी पता-मांझी चौक, लेबर कालोनी, जोन- 03, खुर्सीपार भिलाई
5. भगवान दास पिता उदय दास पता द्वारा सड़क नं.- 23, क्वा नं.- 2ए, जोन-1 सेक्टर-11 खुर्सीपार भिलाई
6. पवन कुमार यादव आ. श्री सूरज पता द्वारा सड़क नं.-37, क्वा नं. - 5ए, जोन-2 सेक्टर-11 खुर्सीपार भिलाई एवं अन्य शामिल हैं।