महिला प्रधान आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज, नौकरी लगाने के नाम पर की लाखों की ठगी
भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र का मामला
भिलाई। एक महिला प्रधान आरक्षक ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की है। दंपति की रिपोर्ट पर छावनी थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
जानकारी के अनुसार बैकुंटधाम कैंप-2 में महिला पुलिस कर्मी ने दंपति को लाखों का चूना लगाया। महिला पुलिस कर्मी ने दंपति से उसकी बेटी को वनरक्षक के पद पर भर्ती का झांसा दिया और ठगी की घटना को अंजाम दिया। रुपए लेने के बाद भी बेटी की न तो नौकरी लगी और न ही शातिर महिला ने उनके रुपए लौटाए। तंग आकर दंपति ने इसकी शिकायत छावनी थाने में की। पुलिस ने इस मामले में महिला पुलिस कर्मी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छावनी थाना पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय विद्यालय के सामने बैंकुंठ नगर कैम्प 02 निवासी अजय गुप्ता (50 साल) ने बताया कि उसकी पत्नी किरण गुप्ता की जान पहचान दुर्ग पुलिस में कार्यरत महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी ऊर्फ मोनिका गुप्ता से थी। 2 जून 2023 को महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी ऊर्फ मोनिका गुप्ता बैकुंठधाम में अजय गुप्ता के घर पहुंची और उसकी पत्नी किरण गुप्ता से बोली थी कि आपकी बेटी पलक साहू को वनरक्षक पद पर नौकरी लगा दूंगी।
महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता ने बताया कि उसके मामा डिप्टी रेंजर वन अधिकारी है और उनसे कहकर आपकी बेटी का नौकरी लगवा देगी। इसके लिए दो लाख रुपए लगेंगे। यह सुनने के बाद किरण गुप्ता ने पैसे देकर नौकरी लगवाने से इनकार कर दिया था लेकिन मोनिका गुप्ता बार बार घर आती रही और किरण गुप्ता को मना लिया। बेटी की नौकरी लग जाएगी इस आस में किरण गुप्ता ने 2 जून से 15 जून 2023 के बीच कुल 1,78,000 रुपए ले लिए लेकिन आज तक उनकी बेटी की नौकरी नहीं लग पाई।
नौकरी लग लगाने पर अजय गुप्ता व उसकी पत्नी ने मोनिका गुप्ता से अपने रुपए वापस मांगे लेकिन वह बार बार कहती रही कि नौकरी लग जाएगी। लेकिन समय बढ़ता देख दंपति को विश्वास नहीं हुआ। बार बार रुपए मांगने पर महिला पुलिस कर्मी मोनिका गुप्ता ने 1 लाख रुपए का चेक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का दिया था। चेक को अजय गुप्ता ने अपने अकाउंट में लगाया तो वह भी बाउंस हो गया।
उसके बावजूद भी मैने कई बार अपने रकम की मांग की तो मोनिका गुप्ता ने पुलिसिया खौफ दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि रकम वापस नहीं करेगी जो करना है कर लें। इसके बाद दंपति ने छावनी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में छावनी पुलिस महिला प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।