यातायात पुलिस को धौंस दिखाने वाला युवक सुपेला पुलिस के गिरफ्त में

यातायात पुलिस को धौंस दिखाने वाला युवक सुपेला पुलिस के गिरफ्त में

भिलाई। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस को एसीसी  का अधिकारी बताकर धौंस दिखाने वाले युवक को सुपेला थाना के हवाले कर दिया गया। वहीं हुडको में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले चालक पर भी कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (यातायात), सुश्री ऋचा मिश्रा के मार्ग दर्शन में तथा उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात), सतानंद विध्यराज के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार संदिग्ध गतिविधि वाले वाहन चालको पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालको नजर रखी है जो जानबूझकर चार पहिया वाहनों में ब्लेक फिल्म, पुलिस सायरन, वाहन में पदनाम लिखकर वाहन चलाते, फर्जी आई कार्ड दिखाते हुए धौस जमाने का कार्य करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। 

3 फरवरी को यातायात पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान नेहरू नगर चौक में वाहन क्रं सीजी 05 एबी 7335 वाहन चालक को रोका गया। वाहन का कागजात एवं लायसेंस मांगे जाने पर  वाहन चालक सन्नी जैन पता शांति नगर सुपेला निवासी के द्वारा अपने आप को एसीसी एंटी करप्शन एसोसिएशन का अधिकारी बताकर मोबाईल में आई कार्ड दिखाया गया। शंका होने से पूछताछ करने पर आई कार्ड फर्जी होना एवं पुलिस को गुमराह करने पर वाहन एवं चालक दोनो को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना सुपेला के सुपुर्द किया गया। ऐसे ही विगत दिनों यातायात पुलिस को एक कार चालक हुडको क्षेत्र में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था जिसमें वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन को चलाते दिखा साथ ही एक महिला जो रोकने का प्रयास कर रही थी उक्त महिला को ठोकर मारकर भागते दिखने पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन व वाहन मालिक का पता कर यातायात कार्यालय लाया गया एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन के तहत कार्यवाही करते हुए 3000/-रूपये चालान किया गया ऐसे वाहन चालको का कार्यवाही के साथ लायसेंस सस्पेड हेतु परिवहन विभाग को भी भेजा गया है। इसी प्रकार विगत दिनांक एक वाहन क्रं सीजी 07 एमआर 5674 वाहन चालक के द्वारा वाहन में ब्लेक फिल्म एवं पुलिस का सायरन उपयोग करते सिविक सेन्टर क्षेत्र में पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु यातायात कार्यालय नेहरू नगर लाया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 6000/-रूपये चालान किया गया।