नायलॉन चाइनीज मांझे का कहर जारी, भिलाई में फिर कटा एक युवक का गला, दो दिन ICU में लड़ता रहा मौत से जंग, देखें VIDEO
भिलाई। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में नायलॉन चाइनीज मांझा का कहर बहस्तूर जारी है। नायलॉन चाइनीज मांझा के कारण भिलाई में फिर एक युवक का गला कट गया। दो दिन आईसीयू में मौत से जंग जीतने के बाद युवक अभी खतरे से बाहर है। बता दें कि इस नायलॉन चाइनीज मांझा से छत्तीसगढ़ में पहली मौत दुर्ग जिले में हुई थी। कई लोग घायल हुए हैं जिसमें बच्चे भी शामिल है। वहीं नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने नायलॉन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। उल्लेखनीय है कि आजाद हिन्द टाइम्स् ने लगातार समाचार के माध्यम से शासन प्रशासन को नायलॉन चाइनीज मांझा के घातक दुस्परिणाम से अवगत कराने के बाद भी दुर्ग जिले में अब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
25 दिसंबर को कोहका हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी एक युवक का गला नायलॉन चाइनीज मांझा से कट गया। दो दिन भिलाई स्थित स्पर्श अस्पताल के ICU में मौत से जंग जीतने के बाद हालात अभी सामान्य है। रामेश्वर बेले (36 वर्ष) पिता श्रीराम बेले ने बताया कि 25 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे से बाइक पर अपनी पत्नी नीतू बेले के साथ सेक्टर 7 से अपने घर कोहका हाउसिंगबोर्ड जा रहे थे। सुपेला लक्ष्मी मार्केट के पास एक पतंग कटकर आया, जिसमें नायलॉन चाइनीज मांझा लगा हुआ था। वाहन चलाने के दौरान नायलॉन चाइनीज मांझा उनके गले के सामने आ गया। उसे एक हाथ से हटाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। चाइनीज मांझा शरीर के संपर्क में आते ही गला कट गया। उनकी पत्नी देखा कि गले से खून निकल रहा है। रामेश्वर ने इसकी सूचना अपने परिजनों दी और उन्हें इलाज के लिए रामनगर स्थित स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां वे दो दिन आईसीयू में रहे। रामेश्वर ने बताया कि उनके गले में गहरा घाव हो गया था और टांके भी लगे है। रामेश्वर बेले ने शासन प्रशासन से नायलॉन चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाने और मौत का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
दुर्ग जिले में अब तक हुए मामले
मामला क्रमांक-1
जनवरी 2024 को चरोदा में चाइनीज मांझे से गला कटने से एक युवक की मौत हो गई। जी केबिन निवासी अज्जू (18 साल) पुत्र विरेंद्र सोमवार सुबह करीब 10.30 बजे अपने एक रिश्तेदार बिहान (5 साल) के साथ बाइक पर किसी काम से निकला था। इस दौरान भिलाई-3 में देवबलौदा जाने वाली रोड पर कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। तभी वहां से बिहान के साथ अज्जू बाइक पर निकला। अचानक से पतंग का मांझा बाइक चला रहे अज्जू के गले में फंसा और उसका गला कट गया। इसके बाद वह और बिहान बाइक सहित सड़क पर जा गिरे। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। वहां अज्जू और बिहान की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान अज्जू ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि मांझे से गला कटने से खून काफी बह गया था। इसके चलते युवक को बचाना मुश्किल था।
मामला क्रमांक-2
जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिता के साथ स्कूटी में जा रहे एक 5 वर्षीय बच्चे की चाइनीज मांझा के कारण सांस की नली कट गई। जानकारी के अनुसार महावीर कॉलोनी दुर्ग निवासी 5 साल का बच्चा अपने पिता विकास जैन के साथ बाजार जा रहा था। इस दौरान पतंग का चाइनीस मांजा स्कूटी पर पीछे बैठे बच्चे के गले में फंस गया। स्कूटी आगे बढ़ने के साथ ही तनाव बढ़ते जाने से उसकी सांस की नली व दिमाग से हार्ट तक खून पहुंचाने वाली जुगलर वैन कट गई। खून निकलता देख बच्चे के पिता ने उसे नेहरू नगर के पल्स हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर पहुंचे। सबसे पहले वेंटिलेटर से बच्चे को सांस देने का इंतजाम किया। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी कर नली व वेन को जोड़ा। 3 दिन तक इलाज चलने के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
मामला क्रमांक-3
25 दिसंबर 2024 को लक्ष्मी मार्केट सुपेला में कोहका हाउसिंगबोर्ड निवासी रामेश्वर बेले का चाइनीज मांझा के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया। गले में कई टांके लगे है।
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में है प्रतिबंध
शहर की दुकानों पर धड़ल्ले से प्रतिबंधित नायलॉन चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। दुर्ग जिले के कई बड़े मार्केट सहित गली मुहल्लों में व्यापारियों द्वारा मौत का सामान बेचा जा रहा है लेकिन यहां कभी कोई छापा नहीं पड़ा। कभी प्रतिबंधित डोर को जब्त कर नगर निगम अमले ने कोई कार्रवाई नहीं की। एनजीटी ने भी इस पर बैन कर रखा है। पर चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने में स्थानीय प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। वहीं करीब 7-8 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पक्षियों, इंसानो और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के उल्लंघन पर 5 साल की जेल, एक लाख जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है. छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चीनी धागों की खरीद और बिक्री के मद्देनजर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे दंडनीय अपराध करार दिया है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं का उपयोग करते हुए इसकी खरीद, बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति और उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी आदेश जारी किया था.
नायलॉन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई- आयुक्त श्री पाण्डेय
नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि कुछ मामले उनके संज्ञान में आया है। श्री पाण्डेय ने कहा कि संबंधित अधिकारियों सहित स्वास्थ्य अधिकारी को नायलॉन चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानों की जांच करते हुए ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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