बड़ी खबर: हाइकोर्ट ने लगाया छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर रोक, केवल पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छूट देने का आरोप
भिलाई। हाइकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में चल रहे आरक्षक भर्ती पर रोक लगा दिया है। केवल पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छूट देने का आरोप लगा है। सुनवाई के अगले आदेश तक भर्ती में रोक लगाई गई है।भर्ती प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होने के तिथि की जानकारी पृथक से दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया में रोक (स्टे) लगाई है। बी.ई.डी. राम टंडन ने छत्तीसगढ़ राज्य के विरुद्ध हाइकोर्ट में शिकायत की है।
याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं की और से वकील रवि कुमार भगत ने और राज्य की ओर से उप-महालेखाकार सुश्री शैलजा शुक्ला ने पैरवी की।अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक आवेदन, आई.ए. संख्या 1 पर सुनवाई की गई।
इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2/पुलिस महानिदेशक ने केवल पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छूट देने के लिए नियम बनाए हैं, इसलिए, दिनांक 20.10.2023 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगी।सुश्री शुक्ला के अनुरोध पर, इस मामले को अगले सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
बता दें कि दुर्ग रेंज में बालोद बेमेतरा एवं दुर्ग जिले में 570 पदों के लिए 73654 आवेदक सामने आए हैं। दुर्ग जिले में 332 पद 51261 आवेदक, बालोद में 128 पद के लिए 14422 एवं बेमेतरा में 110 पद के लिए 10955 आवेदकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। दुर्ग रेंज में 58085 पुरुष 15542 महिला एवं थर्ड जेंडर 28 में आवेदन भरा है। 16.11.2024 से पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी।