सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब, NEET की काउंसलिंग नहीं रुकेगी
अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट एग्जाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान काउंसिलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हमें एनटीए से जवाब चाहिए.
नीट प्रवेश परीक्षा 2024 के रिजल्ट आने के बाद मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है. दरअसल, इस याचिका में 4 जून को आए नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका को दूसरी याचिका से जोड़ दिया. इस याचिका में परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है. प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जवाब देना है.