बीएसपी से 90 लाख का लौह स्क्रैप चोरी कांड: 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 8 आरोपी सलाखों के पीछे

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से संगठित तरीके से लौह स्क्रैप चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले में शामिल दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस बहुचर्चित स्क्रैप चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी इन्द्र कुमार पटेल (26 वर्ष) और मदन साहू (24 वर्ष) बीएसपी से चोरी किए गए लोहे के स्क्रैप को फ्लू डस्ट परिवहन करने वाले वाहनों में मैग्नेटिक क्रेन (केन) के माध्यम से लोड करने का काम करते थे। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
4 से 5 माह से चल रहा था संगठित चोरी का खेल
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले चार से पांच माह से संगठित रूप से बीएसपी प्लांट से लोहे का स्क्रैप चोरी कर फ्लू डस्ट ले जाने वाले वाहनों में छिपाकर बाहर भेज रहे थे। इस पूरे नेटवर्क में कई लोग शामिल थे, जिनकी भूमिका अलग-अलग थी।

मुखबिर की सूचना पर 26 मई 2026 को पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह स्थित हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में ए.के. ट्रेडर्स और स्क्रैप यार्ड पर छापा मारा। जांच के दौरान कई वाहनों में फ्लू डस्ट के साथ भारी मात्रा में लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग सामग्री भरी मिली।
250 टन लौह स्क्रैप जब्त, कुल बरामदगी 3.22 करोड़ रुपए
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 250 टन लौह स्क्रैप जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे हाईवा, ट्रक, जेसीबी, हाईड्रा, टाटा वाहन और अन्य मशीनरी भी जब्त की गई।
जब्त संपत्ति और वाहनों की कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है।
मुख्य षड़यंत्रकर्ता के इशारे पर होती थी चोरी
पूछताछ में आरोपी रविन्द्र साहू ने खुलासा किया कि पूरे गिरोह का संचालन मुख्य आरोपी संजय सिंह के निर्देश पर किया जा रहा था। उसके कहने पर मैग्नेटिक क्रेन की मदद से बीएसपी परिसर से लोहे का स्क्रैप निकालकर फ्लू डस्ट वाहनों में लोड किया जाता था, जिससे चोरी का माल आसानी से बाहर भेजा जा सके।
पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की संभावना है।
अब तक गिरफ्तार आरोपी
चिंतानंद साहू
जितेश वर्मा
मिथेन ठाकुर
निर्मल सिंह
रविन्द्र साहू
घनश्याम गुप्ता
इन्द्र कुमार पटेल
मदन साहू
इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला
थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 277/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 317(4), 3(5), 112, 336(3), 338, 343(2) तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 25 और 26(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
