बालिका को भगा ले जाने वाला युवक पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार
रायगढ़। बालिका को भगा ले जाने वाले युवक को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र से लापता हुई किशोर बालिका को बलौदाबाजार जिले से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया है । बालिका के पिता द्वारा थाना कोतवाली में बालिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसके अनुसार बालिका स्कूल जा रही हूं कहकर घर से निकली है और घर वापस नहीं आई जिसे स्कूल जाकर और आसपास के रिश्तेदारों के घर जाकर पता किये पता नहीं चला। गुम बालिका के संबंध में अज्ञात आरोपी पर धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । गुम बालिका जांच दौरान बालिका के सीमावर्ती जिले बलौदाबाजार जिले के एक गांव में होने की जानकारी हुई । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के निर्देशन पर तत्काल प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू के हमराह स्टाफ द्वारा बलौदाबाजार जिले में संदेही युवक देवकुमार यादव (22 साल) के घर में दबिश दिया गया । पुलिस टीम को बालिका संदेही युवक देवकुमार के कब्जे में मिली। दोनों को साथ रायगढ़ लाया गया, बालिका से पूछताछ पश्चात उसके परिजनों के समक्ष बालिका की सहमति लेकर उसका मेडिकल कराया गया । बालिका अपने कथन में बताई कि देवकुमार यादव शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया और अपने घर में बिना सहमति शारीरिक संबंध बनाया । जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act विस्तारित कर आरोपी देवकुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । बालिका की पतासाजी और संदेही की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, आरक्षक पुष्पेन्द्र जाटवर, उत्तम सारथी, महिला आरक्षक प्रतीक्षा मिंज की अहम भूमिका रही है ।