नाबालिग बालक-बालिका को एक माह से होटल में रखने वाले लैण्डमार्क का मैनेजर गिरफ्तार
नाबालिक बच्चों को बिना सूचना के होटल में रखने पर की गई कार्रवाई
भिलाई। विगत एक माह से नाबालिग बालिका व बालिक को होटल में रखने वाले लैण्डमार्क होटल के मैनेजर को छावनी थाना पुलिस ने पाक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है।
छावनी थाना प्रभारी मोनिका पांडे ने बताया कि थाना छावनी पेट्रोलिंग के दौरान रात्रि होटल एवं लॉज में चेकिंग के दौरान होटल लैण्डमार्क के रजिस्टर की चेकिंग की गई। रजिस्टर में नाबालिग बालक व बालिका के नाम का अवलोकन कर पूछताछ किया गया, जिस पर होटल में विगत 01 माह से नाबालिग बालक व बालिका रहना पाया गया। बालक एवं बालिका के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के आने पर ज्ञात हुआ कि बालिका का पूर्व में थाना छावनी में अपराध 544/22 धारा 363 भादवि का अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज है। तत्पश्चात अपहृता की दस्तयाबी कर आरोपी होटल के मैनेजर रोहित राजपूत उम्र 21 वर्ष के विरूद्ध अपने होटल में परिजन व पुलिस को सूचना दिये बगैर अपने संरक्षण में रखने पर अपराध क्रमांक 621 / 2022 धारा 21 पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी छावनी निरीक्षक नवी मोनिका पाण्डेय, प्रआर जसपाल सिंह, एलिशा आर, जीतनारायण यादव, सुनील की भूमिका सराहनीय रही।