लंबित मुद्दों को लेकर भिलाई इस्पात मजदूर संघ का जंगी प्रदर्शन कल
भिलाई। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा 29 जून शनिवार को सुबह 8 से 9 बजे तक बोरिया गेट में मीटिंग एवं जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के विरुद्ध प्रमाणिक स्टैंडिंग आर्डर (आरएफआईडी) की अवहेलना में सेवा शर्ती में बदलाव की शिकायत उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रायपुर छ.ग. में परिवाद दायर किया ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री चन्ना केशवालू ने बताया कि भिलाई इस्पात मजदूर संघ मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन है एवं वर्तमान में हमारे द्वारा प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा हमें एकमत से विजयी घोषित किया गया है। पूर्व में दिनांक 24.01.2024 को सभी मजदूर संगठनों द्वारा आपके आदेशानुसार अपने द्वारा घोषित हड़ताल को इस शर्त पर वापस लिया गया था की भिलाई इस्पात संयंत्र ढाई माह के अंतर्गत सभी संगठनों द्वारा दिनांक 20.10.2021 को पांच मांगो के संबंध में मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग निष्पादित करेगा परंतु आज दिनांक तक भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ना तो हमें उपरोक्त पांच मांगों के संबंध में कोई बैठक की ना की कोई मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग की निष्पादित किया।
इससे स्पष्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बार-बार सेवा शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह की उपरोक्त मांगों के संदर्भ में आपका कार्यालय दवारा दिनांक 24.01 2024 को दोनों पक्षों के मध्य यह निश्चित हो चुका था कि उपरोक्त आदेश के ढाई माह के अंदर मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग का निष्पादन किया जाएगा जिसकी सूचना आपके कार्यालय में भी प्रेषित की जावेगी परंतु उपरोक्त संदर्भ में कोई कार्यवाही ना करते हुए मिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की धारा 7 के अनुसार पूर्व में निर्धारित उपस्थिति के संबंध में की जा रही प्रक्रिया को बदलने के पूर्व हमसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया ना ही हमारी सहमति ली गई ऐसी स्थिति में उपरोक्त बदलाव अविधिक है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।
यह की भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लगातार सर्टिफाइड स्टैंडिंग आर्डर का उल्लंघन कर सेवा शर्तों में अवैधानिक रूप से बदलाव किया जा रहा है जिसके पूर्व हमारी कोई सहमति नहीं ली गई है। अतः इस शिकायत के माध्यम से आप महोदय को या सूचित किया जाता है की धारा 10 औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जा रहा है सेवा शर्तों में बदलाव को अवैधानिक घोषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित करें । भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा लगातार 17 वर्षों से लंबित सेवा का चुनाव कराने हेतु लगातार पत्र के माध्यम एवं प्रबंधन के साथ बैठकों में माँग करती रही परन्तु प्रबंधन द्वारा लगातार अवहेलना एवं उचित जवाब नहीं देने पर नया रायपुर मंत्रालय रजिस्ट्रार आफिस में सेवा चुनाव कराने हेतु सेवा संस्था के विरुद्ध केस दायर किया गया।
भिलाई इस्पात मज़दूर संघ के खिलाफ लगातार षड्यंत्र एवं संगठन विरोधी कार्य करने वाले गुटबाज़ी में शामिल ठेकेदारों से लगातार अवैध रूप से चंदा वसूली एवं संघ के लेटर पैड का इस्तेमाल एवं लगातार समझाइस के बाद भी सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में बयान जारी करना बिना संघ के महामन्त्री एवं कार्यसमिति के अनुशासनहीनता में आता है। इन सभी विषयो पर इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इन सभी के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इन सभी पदाधिकारियों को आज की कार्यसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन सभी को पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
इन सभी के खिलाफ जाँच कमेटी का गठन कर जाँच किया जायेगा। संघ के उपाध्यक्ष शारदा गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। कार्यसमिति बैठक में सर्वसम्मति से शारदा गुप्ता का इस्तीफ़ा स्वीकार किया गया। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रविशंकर सिंह, उपाध्यक्ष इन्द्रमणि मिश्रा, संघ के संयुक्त महामन्त्री हरीशंकर चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित किया जाता है। महामन्त्री चन्ना केशवालू ने कहा कि संघ में किसी भी प्रकार की गुटबाज़ी अवैध कार्यों में लिप्त होने पर संघ के खिलाफ अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।
आज की पत्रकार वार्ता में भिलाई इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री चन्ना केश्वालू, उपाध्यक्ष दिल्ली राव, मृगेंद्र कुमार, संयुक्त महामंत्री वशिष्ठ वर्मा, प्रदीप कुमार पाल, जोगेंद्र कुमार, गौरव कुमार, सचिव वेंकट रमैय्या, पूरण लाल साहू उपास्थित थे ।