शराब घोटाला: अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज, कल होगी पप्पू ढिल्लन की सुनवाई
रायपुर। दो हजार करोड़ के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने रिमांड अवधि बढ़ा दी है। वहीं दुर्ग के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन ऊर्फ पप्पू ढिल्लन की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। इस मामले के अन्य आरोपी आईटीएस अफसर एपी त्रिपाठी और उनके सहयोगी रहे अरविंद सिंह की भी रिमांड 30मई तक बढ़ गई है। इन सभी को एसीबी ईओडब्लू ने कोर्ट में पेश किया था।
ED के अनुसार 2017 में शराब की खरीद और बिक्री के लिए CSMCL बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही ये सिंडिकेट के हाथ का एक टूल बन गई. आरोप है कि CSMCL से जुड़े कामों के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों को ही दिए जा रहे थे. ED का दावा है कि सिंडिकेट ने अवैध शराब की बिक्री से 'बड़ा कमीशन' कमाया, ये रकम अनवर ढेबर को दी गई और फिर उसने इसे राजनीतिक पार्टी तक साझा किया।