फर्जी मार्कशीट के सहारे भिलाई स्टील प्लांट में कर रहा था नौकरी, 30 साल बाद पकड़ाया

बड़े भाई के शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई

फर्जी मार्कशीट के सहारे भिलाई स्टील प्लांट में कर रहा था नौकरी, 30 साल बाद पकड़ाया

भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति फर्जी मार्कशीट के सहारे 30 साल से नौकरी कर रहा था। बड़े भाई के शिकायत पर भट्टी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। भट्टी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलफ धारा 420, 468, 468, 471, 201 के तहत कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार आरोपी किशन लाल पिता स्व. लैनू राम उम्र 59 वर्ष पता ग्राम पुरई थाना, उतई जिला दुर्ग (कार्मिक पद सुपरवाईजर, विभाग टी.ई.डी. (सिविल), पर्सनल नंबर 899696, भिलाई इस्पात सयंत्र, भिलाई) ने कूटरचित हाईस्कूल सर्टिफिकेट 10वीं अंकसूची दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए भिलाई इस्पात सयंत्र में नौकरी कर रहा था। आरोपी द्वारा वर्ष 1990 हाईस्कूल सर्टिफिकेट 10वीं अंकसूची के प्राप्तांको में कूटरचना किया गया था। आरोपी वर्ष 1994 से वर्तमान समय तक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भिलाई इस्पात सयंत्र में नौकरी कर रहा था।

भट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक विपिन रंगारी ने बताया कि आवेदक मंथीर राम टंडन पिता स्व. लैनू राम निवासी कन्हैया विहार कॉलोनी, गुण्डरदेही जिला बालोद ने पूर्व में पुलिस अधीक्षक दुर्ग कार्यालय में अनावेदक किशन लाल के विरूद्ध फर्जी अंकसूची एवं झूठे दस्तावेज के आधार पर भिलाई इस्पात सयंत्र में पदभार ग्रहण करने विषयक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायत आवेदन जांच क्रम में पाया गया कि अनावेदक किशनलाल आवेदक का सगा छोटा भाई है। उसके पिता लैनू राम टंडन भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन विभाग में सीनियर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे जिनके मेडिकल अनफिट होने पर उनके स्थान पर छोटे भाई किशनलाल को भिलाई इस्पात संयंत्र में नियमित कर्मचारी के रूप में एम. एम. सिविल मेंटनेस विभाग सेक्टर 9 अटेंण्डेंट सिविल के पद पर नियुक्ति दी गई थी जिसका पर्सनल नंबर 899696 है। किशन लाल वर्ष 1990 में कक्षा 10 वी हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा का नियमित एवं स्वाध्यायी छात्र के रूप में कही भी परीक्षा उत्तीर्ण नही किया है किशन लाल फर्जी अंकसूची के आधार पर बी.एस.पी. में नौकरी कर रहा है।

आवेदन पत्र की जांच के क्रम में सहायक महाप्रबंधक कार्मिक नगर सेवा विभाग भिलाई इस्पातसयंत्र को कार्मिक किशन लाल सुपरवाईजर विभाग टी.ई.डी. सिविल पर्सनल नंबर 899696 के द्वारा अपनी अनुकंपा नियुक्ति हेतुभिलाई इस्पात सयंत्र में जमा किए गए साक्ष्यांकन प्रपत्र की सत्यापित प्रति, सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो संयंत्र कि सेवा अभिलेख में उपलब्ध हो की प्रति, किशन लाल के विरूद्ध की गई विभागीय जांच की प्रति एवं अनुकंपा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक आर्हतां संबंधी दस्तावेज प्रदाय करने प्रतिवेदन प्रेषित कर अनावेदक किशन लाल पिता लैनू टंडन के साक्ष्यांकन प्रपत्र की सत्यापित प्रति एवं किशन लाल के कक्षा 10वीं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 की सत्यापित प्रति, साथ ही किशन लाल के विरूद्ध की गई विभागीय जांच के समस्त दस्तावेज एवं दण्डादेश की सत्यापित प्रति सयंत्र प्रबंधन से प्राप्त किया गया।

किशन लाल ने वर्ष 1993 में एन.एम.आर. की श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति के समय जो दस्तावेज अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जमा किये थे वह फर्जी पाया गया। किशन लाल द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र में रोजगार के समय शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भिलाईइस्पात संयंत्र को गलत जानकारी दी थी। विभागीय जांच के दौरान अनावेदक आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि उनकी हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची झूठी है। किशन लाल कार्मिक भिलाई इस्पात सयंत्र में टी.ई.डी. सिविल विभाग सुपरवाईजर पर्सनल नंबर 899696 के द्वारा छल एवं बेईमानी पूर्वक वर्ष 1990 कक्षा 10वीं हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की फर्जी अंकसूची कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए भिलाई इस्पात सयंत्र में फर्जी अंकसूची का उपयोग कर नौकरी प्राप्त किया गया एवं कूटरचित अंकसूची को नष्ट कर दिया गया जो आरोपी का कृत्य धारा 420,468,468,471,201 भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विपिन रंगारी, आरक्षक हिरेश साहू, विश्वजीत सिंह, जी. जगमोहन, कौशल सिन्हा की उल्लेखनीय भूमिका रही।