लालच बुरी बला, इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी, दुर्ग पुलिस ने आरोपी को ओडिशा में दबोचा

भिलाई। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दुर्ग जिले के नेवई थाना पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। धारा 420, 467 ब, 468, ,471, 409, 34 भादवि के तहत कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार दिनांक 27/04/2025 को प्रार्थी योगेश कुमार साहू पिता बाबू राम साहू निवासी आशीष नगर पूर्व रिसाली ने थाना नेवई पुलिस को शिकायत में बताया कि घटना दिनांक 14/12/2022 से 30/12/2024 के मध्य संतोश आचार्य एम.सी.एक्स कपनी का डायरेक्टर व प्रार्थी का दोस्त प्रकाश चंद पाढ़ी के द्वारा एम.सी.एक्स कंपनी में एक साल तक इन्वेस्ट करने पर प्रतिमाह 3 से 7 प्रतिशत लंभास व इन्वेस्ट राशि के एवज में बाण्ड पेपर दिया जाता है। यदि कंपनी 60 दिवस तक लाभांस नहीं देती तो बाण्ड पेपर के माध्यम से इन्वेस्ट राशि वापस करने का झांसा देकर प्रार्थी उसकी पत्नी तथा दोस्त सुखनदंन साहू व गिरिश चन्द्राकर के नाम से भिन्न भिन्न रकम कुल जुमला 49,50,000 ररुपए जमा कराकर घोखाधड़ी की गयी है।
आवेदक प्रार्थी योगेश कुमार साहू के उक्त शिकायत आवेदन पत्र के आवलोकन पर आरोपीगण संतोष कुमार आचार्य एवं प्रकाश चंद पाढ़ी का कृत्य आपराध धारा सदर के तहत जुर्म दण्डनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना क्रम में आरोपीगणों के विरूद्ध साक्ष्य संकलित कर मामले कि विवेचना से अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी प्रकाश चंद पाढ़ी को प्रकरण में आज दिनांक 25/09/2025 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण में मुख्य आरोपी संतोष कुमार आचार्य थाना धनुपाली जिला सम्बलपुर उड़ीसा के अपराध क्रमांक 41/2025 धारा 316(2), 318(2), 336(2), 340(2), भा.न्याय .संहिता 2023 के प्रकरण में गिरफ्तार होकर सर्कल जेल सम्बलपुर उड़ीसा में निरूद्ध है, जिसके माननीय न्यायालय दुर्ग मे उपस्थिति हेतु जेएमएफसी न्यायालय दुर्ग द्वारा प्रोडेक्शन वारण्ट जारी किया गया है। जिसकी पेशी तिथि दिनांक 06/10/2025 को है। आरोपी प्रकाशचंद पाढी द्वारा आरोपी संतोष कुमार आचार्य के सांथ उसकी फर्जी एमसीएक्स कंपनी का प्रचार प्रसार कर स्वयं के खाते में तथा बाद मे मेरे खाते मे ज्यादा लेनदेन हो रहा है कहकर आरोपी संतोष कुमार आचार्य के खाते मे प्रार्थी एवं अन्य लोंगो का पैसा जमा कराया गया है।
माह जुलाई-अगस्त 2024 से पैसा देना बंद कर दिया। इसके बाद प्रकाशचंद पाढी ने फोन मे बात करने पर बोला तथा मेसेज किया कि सबका मेचुरिटी एमाउण्ट अक्टूबर माह के अंत तक वापस करा देंगेऔर पैसा वापस ना कर गबन कर लिया गया है। एमसीएक्स कंपनी के ब्रांड पेपर मे यह लिखा है कि यदि 60 दिन तक लाभांश नहीं दिया जाता है तो बांड पेपर सें इंवेस्ट राशि वापस कर दिया जायेगा। इन्ही शर्तो के आधार पर प्रार्थी एवं अन्य इंवेस्टरों ने बांड पेपर संतोष आचार्य और प्रकाश पाढी को ईमेल और वाटस के माध्यम से भेजा तब आरोपी प्रकाष चंद पाढी ने रिप्लाई किया कि उक्त बांड पेपर फर्जी है ।
आरोपी
प्रकाश चंद पाढी पिता वैष्णव पाढी उम्र 38 साल निवासी कुलुतकानी चारभाटी संबलपुर थाना धनुपाली जिला संबलपुर ओडिशा