आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में आप पार्षद सहित 11 आरोपी दोषी करार
नई दिल्ली (एजेंसी)। फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 11 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इनमें आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन भी शामिल हैं। अडिशनल सेशन जज (अरख) पुलस्त्य प्रमाचल ने सभी 11 आरोपियों को आईपीसी की धारा 120इ, 147, 148, 153अ, 302 के तहत ट्रायल चलाने योग्य माना।
फरवरी 2020 में पुलिस ने शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने कहा था कि उनका बेटा 25 फरवरी से लापता है और अगले दिन पुलिस को शिकायत दी। बाद में उनके बेटे का शव चांद बाग पुलिया के पास नाले में मिला। उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके बेटे का कत्ल 'ताहिर हुसैन और उसके गुंडों' ने किया।
गवाहों के बयानों को दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कहा, 'यह काफी स्पष्ट है कि यह भीड़ हिंदुओं और उनके घरों पर लगातार गोलीबारी कर रही थी,पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। भीड़ का यह काम उनके उद्देश्य को साफ करता है कि वह हिंदुओं और उनकी संपत्ति को अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यह भी साफ है कि यह भीड़ हिंदुओं की हत्या तक करना चाहते थे।'