दुर्ग जिला पुलिस की नाकामी, भिलाई में बड़ी वारदात, अवैध रूप से संचालित वाहन पार्किंग का शुल्क नहीं देने पर युवक के पेट में घोंपा चाकू, लगे 14 टांके
अवैध पार्किंग के नाम पर जमकर होती रही वसूली
भिलाई। दुर्ग जिले में जिला पुलिस की एक बड़ी नाकामी का मामला प्रकाश में आया है। भिलाई में अवैध रूप से संचालित वाहन पार्किंग के संचालक के द्वारा शुल्क न दिए जाने पर व्यक्ति के पेट में चाकू भोग दिया गया। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के नेतृत्व में दुर्ग जिले की सभी थाना प्रभारी और सीएसपी द्वारा भिलाई एवं दुर्ग के सभी दुर्गा पंडालों का निरीक्षण कर संचालकों को अवैध वसूली नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्ग- भिलाई में लगभग सभी दुर्गा पंडालों के बाहर अवैध रूप से वाहन पार्किंग संचालित की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा पैदल मार्च निकाले जाने के अगले दिन जांच को नहीं पहुंचे कि उनके निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।
ज्ञात होगी विगत 18 अक्टूबर को आजाद हिंद टाइम्स द्वारा दुर्ग जिले की पुलिस अधिकारियों को फोन कर तथा मैसेज कर इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि शहर में जो अवैध रूप से वाहन पार्किंग संचालित हो रही है क्या वह कार्रवाई के श्रेणी में आता है? पर किसी अधिकारी ने इसका जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर दुर्ग पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन पंडाल संचालकों द्वारा नहीं किया गया। पंडाल संचालकों के साथ घाट से ही अवैध वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए थे। इस घटना के बाद दुर्ग जिला पुलिस की काफी किरकिरी आम जनता के बीच हो रही है।
मिली जानकारी के अनुसार भट्टी थाना अंतर्गत दुर्ग पांडाल में अवैध पार्किंग चलाकर वसूली करने वाले खुर्सीपार निवासी सोहेल ने पार्किंग शुल्क नहीं देने पर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामले को दबाने के लिए आनन-फानन में मामूली धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार रात की है। शंकर नगर दुर्ग निवासी शुभम अपने परिवार के साथ बाइक पर सेक्टर-2 बीएसएनएल चौक लगे देवी के पांडाल में दर्शन के आया था। उस दौरान चौक के पास शुभम बाइक खड़ी करके जाने लगा। उस दौरान आरोपी सोहेल उर्फ गबरू पहुंचा और पार्किंग शुल्क मांगने लगा। जब शुभम ने सरकारी जमीन पर बाइक खड़ी करने की बात ही तो आरोपी सोहेल विवाद करने लगा। इस बीच अपने पास रखे धारदार हथियार से उसके पेट पर वार कर दिया। इसके आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुभम को इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसके पेट में 14 टैंके लगे। इधर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की जगह धारा 294, 324, 327, 506(बी) के तहत अपराध कायम किया है। नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही पुलिस ने सभी पांडाल समितियों को बुलाकर पर्किंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं करने की हिदायत दी थी। इसके बाद भी टाउनशिप में सजने वाले ज्यादातर पांडालों में अब तक अवैध पार्किंग के नाम पर जमकर वसूली होती रही।