छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चा बदलने के आरोप में इस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को जारी किया नोटिस, माता-पिता ने जिगर के टुकड़े को वापस दिलाने की लगाई गुहार
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चा बदलने के आरोप में रायपुर के पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को नोटिस जारी किया है।
रायपुर के पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। धोखेबाजी में शामिल दो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और जिगर के टुकड़े को वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
माता पिता की याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीविजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले की गम्भीरता को देखते हुये चीफ जस्टिस ने दो डाक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में बताया है कि वे दो साल से इस सेंटर में इलाज करा रही थी। जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। लेकिन बाद में दो बच्चियां रख दी गई। शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने सुनवाई नहीं की तो डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसमें एक बच्ची का डीएनए मैच नहीं हुआ।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पहजलानी टेस्ट ट्यूब सेंटर के दो डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है।