बिना अनुमति चलता फिरता होर्डिंग पर दो हजार का जुर्माना
महापौर परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय
रिसाली। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रचार-प्रसार करने के लिए बिना अनुमति चलित होर्डिंग्स लगाने पर निगम कार्रवाई करेगी। 2000 जुर्माना वसूला जाएगा। उक्त निर्णय रिसाली महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
राजस्व विभाग द्वारा लाए एजेंडे पर चर्चा करते महापौर परिषद के सद्स्यों ने कहा कि वर्तमान में छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज करने से निगम के राजस्व आय में हानि हो रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालक चक्का लगाकर होर्डिंग्स फ्रेम तैयार कर निगम क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रचार प्रसार कर रहें है। इसके लिए अनुमति नहीं ली जा रही है। परिषद के सद्स्यों ने कहा कि चलता फिरता होर्डिंस लगाने पर प्रतिष्ठान संचालक को एक दिन के लिए 500 रूपए जमा करना होगा। अन्यथा होर्डिंग्स को जब्त कर 2000 रूपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। सोमवार को हुई महापौर परिषद की बैठक में मुख्य कार्यालय परिसर में बने सभागार के नामकरण पर चर्चा हुई। सद्स्यों ने सर्वसम्मती से निर्णय लिया कि सभागार संविधान निर्माता के नाम पर हो। सभी सद्स्यों ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नाम पर सहमति जताई।
एमआईसी ने चर्चा के दौरान शहर को संवारने चर्चा की। निगम क्षेत्र के चैंक व तिराहे को आकर्षक बनाने प्रस्ताव तैयार करने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्य मार्गो (स्थल चयन) के बाद प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभापति केशव बंछोर के वार्ड 11 में निर्माणाधीन आत्मानंद गार्डन को शीघ्र पूरा करने चर्चा की गई। अधूरे कार्य को पूरा कराने 1 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। राशि प्राप्त होने पर लाइटिंग व झूला लगाने का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा महापौर शशि सिन्हा के अभिभाषण में उल्लेखित विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट बनाने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने निर्णय लिया गया।
महापौर परिषद की बैठक में परिषद के सद्स्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर, गोविन्द चतुर्वेदी, अनुप डे, चन्द्रप्रकाश सिंह निगम, सोनिया देवांगन, परमेश्वर कुमार, ईश्वरी साहू, निगम आयुक्त आशीष देवांगन, प्रभारी कार्यपालन अभियंता राजकुमार जैन समेत विभाग प्रमुख उपस्थित थे।