सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया फैसले पर विचार करने से किया इनकार, शिवसेना उद्धव गुट को झटका
नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में नबाम रेबिया फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास तत्काल भेजने से मना कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहा कि महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही तय किया जा सकता है कि नबाम रेबिया के फैसले को सात-न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ सीजेआई (उखक) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मुकेश आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
संविधान पीठ को ये तय करना था कि 2016 में संविधान पीठ के नेबाम रेबिया के फैसले को समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच में भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजे जाने पर फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नबाम रेबिया का फैसले में कुछ बदलाव की जरूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि 2016 का फैसला गलत था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ बदलाव कर मजबूत करने की जरूरत है। जिसके बारे में आगे विचार किया जाएगा।