लकवाग्रस्त महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा

लकवाग्रस्त महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा

बालोद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी ने लकवाग्रस्त महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी महादेव चुरेन्द्र (32 वर्ष) को धारा 376 (2)(ठ) के अपराध में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 450 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड व धारा 323 के अपराध में 6 माह का साधारण कारावास व एक हजार रु. अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय लिया। प्रकरण के लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार 21 जुलाई 2020 को प्रार्थिया ने डौंडी थाने पहुंचकर आरोपी महादेव चुरेन्द्र के विरूद्ध लिखित शिकायत की थी। पुलिस चार्जशीट के अनुसार प्रार्थिया ने बयान में जानकारी दी है कि 21 जुलाई को सुबह 7 बजे खाना लेकर अपने पति, भांजी, छोटी बहन के साथ काम करने खेत गई थी। काम करके दोपहर 3 बजे भांजी के साथ घर लौटी तब आयी तब देखी कि लकवा से ग्रसित मां, जो बोलने में असमर्थ है, घर के बरामदे में बैठी हुई थी। जिन्होंने अपने माध्यम से घटनाक्रम की जानकारी देकर बताई कि गांव का महादेव चुरेन्द्र घर आया था। हाथ खींचते हुए बाड़ी के पास लगे बरामदे में ले जाकर अनाचार किया। मामले में जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट पेश किया गया। जिसमें मिले साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दंडित करने का निर्णय लिया।