आवारा कुत्तों पर एसिड छिड़कने वाले मामा भांजा गिरफ्तार
रायपुर। प्रार्थिया People For Animals Raipur नामक संस्था की संचालिका ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसे सदर बाजार रायपुर व्यास गली के नागरिकों से दिनांक 22.08.2022 को सूचना प्राप्त हुई कि छोटापारा निवासी एक लड़का आस-पास के घुमन्तू कुत्तों पर एसिड डालकर उन पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। जिस पर लड़के के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 260/22 धारा 428 भादवि. तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 11 (1) (स) तथा छत्तीसगढ़ एसिड विनियमन, प्रतिबंध विक्रय एवं उपयोग अधिनियम 2013 की धारा 15 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में पूर्व में घटना में संलिप्त विधि के साथ नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में अपचारी बालक द्वारा एसिड को अपने मामा शेख बादशाह हुसैन जो सोने-चांदी की सफाई करता है से बिना उसकी जानकारी के लाकर लावारिस श्वानों पर डालना बताया गया। शेख बादशाह हुसैन द्वारा एसिड को दुकान से लाकर लापरवाही पूर्वक सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया जिससे विधि के साथ संघर्षरत बालक द्वारा घुमन्तू कुत्तों पर एसिड ड़ालकर उन्हें चोट पहुंचाया गया। आरोपी शेख बादशाह हुसैन का कृत्य अपराध धारा छत्तीसगढ़ एसिड विनियमन, प्रतिबंध विक्रय एवं उपयोग अधिनियम 2013 की धारा 15 का घटित करना पाये जाने से आरोपी शेख बादशाह हुसैन को 9.09.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी - शेख बादशाह हुसैन पिता शेख ईलाईबक्श उम्र 39 साल निवासी ग्राम बाकुर थाना जगत बल्लभपुर जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल हाल बैजनाथपारा मदरसा के पीछे थाना सिटी कोतवाली रायपुर।