मोबाइल फायनेंस के नाम पर 4 लाख की ठगी करने वाला चढ़ा सुपेला पुलिस के हत्थे
पीड़ितो को गुमराह कर मोबाईल फायनेंस करवाकर करते थे बिक्री
भिलाई। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला अंतर्गत सुपेला थाना पुलिस ने मोबाईल फायनेंस लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले भानू प्रताप भगत पिता बंधना राम भगत उम्र 29 साल निवासी राम नगर चांदनी चौक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के खिलाफ सुपेला थाना पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत कार्रवाई की है।
सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि दुर्ग जिले में निम्न वर्गो को मोबाईल फायनेंस लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला ठग की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। इस ठग को धर-पकड़ करते हुए कड़ी कार्यवाही करने पुलिस अधीक्षक दुर्ग डाॅ. अभिषेक पल्लव के द्वारा शक्त निर्देश दिये गये थें।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना सुपेला द्वारा पृथक से टीम गठित कर मोबाईल फायनेंस लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पर सतत् निगाह रखते हुए पीड़ित से बारिकी से पुछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि भानू प्रताप भगत द्वारा अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर मोबाईल फायनेंस कराकर उक्त मोबाईल को बेचकर पीड़ितो को झूठा आश्वासन देकर कुल 04 लाख रूपये का कुल 05 नग एप्पल मोबाईल को फायनेंस कंपनियो से फायनेंस कराकर मोबाईलों को अन्य व्यक्तियों को बिक्री करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदेही भानू प्रताप भगत को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि पीड़ितो को मोबाईल फायनेंस लोन दिलाने के नाम पर उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज लेकर मोबाईल फायनेंस कराकर बिक्री करता था। प्रकरण में प्रार्थी के अलावा ओम प्रकाश, एस. अभिषेक, डी. जोशी, सेन्डी एवं अन्य कई लोगो को भी इसी तरह ठगी किया है। आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर आज दिनांक 04.03.2023 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा थाना प्रभारी थाना सुपेला, सउनि नीलकुसुम भदौरिया, आरक्षक जुनैद सिद्दीकी, विवेक सिंह, उपेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।