दुर्ग नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ अपराध दर्ज, प्रमोशन के लिए फर्जी मार्कशीट का किया इस्तेमाल
दुर्ग। दुर्ग नगर निगम से संबंधित एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें एक कर्मचारी ने प्रमोशन पाने नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। थाना पद्मनाभपुर अंतर्गत दुर्ग नगर निगम के कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अपराध दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ 420-IPC, 467-IPC, 468-IPC, 471-IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार निगम कर्मी भूपत सिंह भारद्वाज ने पदोन्नति पाने के लिए फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज जमा कराए थे, जांच में पकड़ में आने पर एसपी से मामले की शिकायत की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
दुर्ग निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक राजूलाल चन्द्राकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निगम अधिकारी के मुताबिक वार्ड 16 सिकोला बस्ती दुर्ग निवासी भूपत सिंह भारद्वाज (55 वर्ष) निगम में साल 2008 से भृत्य के पद पर कार्यरत है। उसने विभागीय पदोन्नति प्राप्त करने के लिए 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की छग राज्य ओपन स्कूल रायपुर से प्रमाणपत्र और अंकसूची जमा कराई। इस आधार पर उसने निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर ली।
इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई। इस पर तत्कालीन दुर्ग निगम आयुक्त को लिखित शिकायत 6 सितंबर 2018 में की गई। आयुक्त ने फर्जी अंकसूची की जांच के लिए छग राज्य ओपन स्कूल रायपुर को पत्र भेजा। ओपन बोर्ड ने फर्जी अंकसूची की जनवरी 2011 में जांच की तो पाया उस अंक सूची का कोई रिकार्ड नहीं है। ऐसे में आरोपी भृत्य ने 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद उनके द्वारा उत्तीर्ण होने का फर्जी दस्तावेज तैयार करा कर पदोन्नति का लाभ लिया।
पुलिस से की गई शिकायत में बताया गया कि फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों स्कूल सर्टिफिकेट बनाकर नपानि, दुर्ग में उक्त फर्जी दस्तावेज पेश कर पदोन्नति का लाभ लेने वाले भूपत सिंह भारद्वाज पिता राघव सिंह भारद्वाज निवासी - पुराना सिकोला बस्ती, मरारपारा शिव पटेल घर के पास वार्ड नं. 16 दुर्ग के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं फर्जी व कूटरकित दस्तावेज निर्माण करने का अपराध दर्ज किये जाने बाबत शिकायत। महोदय जी, निवेदन है कि, नपानि दुर्ग के कर्मचारी भूपत सिंह भारद्वाज पिता राघव सिंह भारद्वाज वर्ष 2008 में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा विभागीय पदोन्नति प्राप्त करने के लालय में 102 बारहवीं हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होने का छ0ग0 राज्य ओपन स्कूल रायपुर छ0ग0 से द्वितीय अवसर परीक्षा जनवरी 2011 सरल क्रं0 09026292 प्रमाण पत्र सह अंकसूची केन्द्र क्रमांक 0302 अध्ययन केन्द्र क्रं0 0302, पंजीयन क्रमांक 030210***** अनुक्रमांक 03021***** उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र फर्जी एवं कूटरचित बना लिया है। तथा उक्त फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज को नपानि दुर्ग में पेश कर उसके आधार पर दिनांक 22/3/2018 को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर लिया था। जिसकी जानकारी मुझे सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा आयुक्त न0पा0नि0 दुर्ग को लिखित शिकायत दिनांक 06/09/2018 को किया था. जिस पर आयुक्त नपानि दुर्ग के द्वारा उक्त फर्जी अंकसूची की जच छ0ग0 राज्य ओपन स्कूल रायपुर छ0ग0 को पत्र भेजा गया। उक्त फर्जी अंकसूची अनुक्रमांक 030210***** की 102 बारहवी हायर सेकेण्डरी जनवरी 2011 का सत्यापन छ0ग0 राज्य ओपन स्कूल रायपुर की मूल रिकार्ड से मिलान किये जाने पर उक्त प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। तथा मूल रिकार्ड के अनुसार भूपत सिंह भारद्वाज छ0ग0 राज्य ओपन स्कूल, रायपुर की द्वितीय अवसर परीक्षा जनवरी 2011 अनुतीर्ण पाया गया। जिस संबंध में पंजीयक छ0ग0 राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयुक्त न0पा0नि0 दुर्ग को दिनाँक 27/4/2019 के पत्र क्र./97/ओपन स्कूल / सत्यापन / 2019 रायपुर दिनांक 27/4/2019 प्रेषित किया गया है। इस तरह भूपत सिंह भारद्वाज के द्वारा 102 बारहवीं हायर सेकेण्डरी द्वितीय अवसर परीक्षा जनवरी 2011 अनुक्रमांक 030210***** में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद उनके द्वारा उत्तीर्ण होने का फर्जी दस्तावेज निर्माण कर पदोन्नति का लाभ लिया गया।