आयुक्त और दुर्ग कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी

आयुक्त और दुर्ग कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी

भिलाई। भिलाई से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड 35 के कांग्रेस पार्षद इंजीनियर सलमान की बर्खास्तगी के मामले में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, भिलाई और दुर्ग निगम आयुक्त सहित 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार वार्ड 35 शारदा पारा के पार्षद इंजीनियर सलमान को संभाग आयुक्त ने पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था,जिसको उन्होंने राज्य  सरकार में अपील किया राज्य शासन ने उनका अपील अस्वीकार कर दिया और संभाग आयुक्त द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा। इन दोनों फैसले को इंजीनियर सलमान हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से न्याय मिलता है और संभाग आयुक्त और राज्य सरकार द्वारा किए गए दोनों फैसले को आदेश दिनांक 28/01/ 2025 के द्वारा हाई कोर्ट स्टे कर देता है इस बीच वार्ड में आचार संहिता लागू हो गया था और चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा के भाजपा में शामिल होने और नाम वापस लेने के कारण भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव का निर्विरोध निर्वाचन दिनांक 31/01/2025 को घोषित कर दिया गया था। इंजीनियर सलमान ने हाईकोर्ट की आदेश जो दिनांक  28/01/2025 को आया था उस स्टे वाली आदेश की कॉपी को इंजीनियर सलमान ने सुमित अग्रवाल (रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिक निगम भिलाई उपचुनाव वार्ड 24 एवं 35), वीरेंद्र सिंह (उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला दुर्ग ), अजय सिंह (राज्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ ) रिचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दुर्ग और राजीव पांडे आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई को 29/01/2025 तारीख को ही सभी को जाकर हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन करने के लिए निवेदन किया।

इस निवेदन में कहा की मुझे संभाग आयुक्त और राज्य शासन द्वारा जो पार्षद पद से बर्खास्त किया गया था, उस बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया है। मतलब मैं अब पार्षद हूं और उन्होंने निम्नलिखित अधिकारियों से निवेदन किया कि आप वार्ड 35 शारदा पारा का चुनाव निरस्त कर दे, ताकि असमंजस की स्थिति और असंवैधानिक स्थिति ना बने! लेकिन उनके निवेदन और कोर्ट के आदेश का परिपालन ना करते हुए 31/01/2025 को भाजपा के प्रत्याशी चंदन यादव का निर्विरोध निर्वाचित हुवा तब इंजीनियर सलमान के द्वारा सुमित अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर को निवेदन पत्र दिया गया की चंदन यादव को निर्वाचन प्रमाण पत्र ना दे ताकि असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन भाजपा प्रत्याशी को निर्वाचन प्रमाण पत्र देकर असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न कर दी गई कुछ समय के बाद राज्य निर्वाचन एवं जिला निर्वाचन ने एक आदेश जारी किया जिसमें यह निर्देश दिया गया था की हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए यह चुनाव अगले आदेश तक आगे की चुनावी कार्यवाही स्थगित की जाती है!लेकिन फिर से सरकार के दबाव में आकर 21/02/2025 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो उस चुनाव पर लगाये रोक के स्थगित आदेश को शून्य कर दिया।

इसके बाद इंजीनियर सलमान इस पर संज्ञान लेते हुए अपने हाई कोर्ट के विद्वान वकील बी.पी. सिंह के माध्यम से (कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट) न्यायालय की अवमानना का मामला डॉ नेहा कपूर उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग, अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़, रिचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर दुर्ग, वीरेंद्र सिंह उपजिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग, सुमित अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिका निगम भिलाई उपचुनाव वार्ड 24 एवं 35 और राजीव पांडे आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई पर दायर किया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए। कोर्ट ने इस मसले पर डॉ.नेहा कपूर उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग और अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त को अगली सुनवाई की तारीख तक अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज के साथ जवाब देने को निर्देश दिया है एवं रिचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर दुर्ग ,सुमित अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिका निगम भिलाई उपचुनाव वार्ड 24 एवं 35 और वीरेंद्र सिंह उपजिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन )को कारण बताओं नोटिस जारी  कर इस न्यायालय के आदेश का परीपालन न करने के लिए उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाए। अगली पेशी से पहले जवाब देने को कहा है।