इस दवा कारोबारी को ढेड़ साल की सजा, नशीली कफ सिरप बेचने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस दवा कारोबारी को ढेड़ साल की सजा, नशीली कफ सिरप बेचने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

रायगढ़। नशीली कफ सिरप बेचने के मामले में कोर्ट ने एक दवा कारोबारी को ढेड़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया है।

जानकारी के अनसुार रायगढ़ थोक दवा कारोबारी प्रगति इंटरप्राइजेज के संचालक सांवरिया गोयल को स्पेशल कोर्ट ने ढेड़ साल जेल की सजा और दो लाख रुपए का अर्थदंड दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। 13 साल पुराने मामले पर स्पेशल जज जितेंद्र कुमार जैन ने फैसला सुनाया है। प्रगति इंटरप्राइजेज के संचालक के विरुद्ध तत्कालीन औषधि निरीक्षक कमलकांत पाटनवार रायगढ़ ने मामला दर्ज कराया था।

इसके अनुसार 1 जनवरी 2010 से 5 मार्च 2011 के बीच प्रगति इंटरप्राइजेज रायगढ़ से फेंसिडिल कफ सिरप फर्जी सेल इनवाइस बनाकर कई दवा विक्रेताओं को सप्लाई की गई थी। फर्म के बिलों की जांच करने पर पता चला कि कोडिन सल्फेट वाली कफ सिरप ओडिशा और बिहार के दवा विक्रेताओं को बेची गई है। विभाग ने इसकी जांच की तो इनवाइस फर्जी पाई गई। जिन संस्थानों के नाम पर इनवाइस बनाकर सिरप बेचना दिखाया गया वे या तो बंद थीं या फिर उनके संचालकों ने किसी तरह की सप्लाई से मना किया। 15 जनवरी 2020 को प्रकरण स्पेशल अदालत में पहुंचा था।