13 निजी अस्पतालों पर पौन करोड़ का जुर्माना

आयुष्मान और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की राशि में आर्थिक अनियमितता का मामला

13 निजी अस्पतालों पर पौन करोड़ का जुर्माना

करीब आधा दर्जन से अधिक निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त, कई अस्पताल साल भर के लिए बर्खास्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों निजी अस्पतालों द्वारा ईलाज के नाम पर मरीजों को लूटने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मरीज और परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास की थी। जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के ऑडिट रिपोर्ट में राजधानी रायपुर, कांकेर गरियाबंद, रायगढ़, महासमुंद, दुर्ग सहित बलौदाबाजार जिले के तेरह निजी अस्पतालों पर पौन करोड़ रुपए से अधिक की राशि का जुर्माना लगाया है। वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक निजी अस्पतालों पर अर्थदण्ड सहित अस्पताल को योजना से तीन से छह महीने के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही दुर्ग जिले के एक अस्पताल के लायसेंस को एक साल के लिए निरस्त किया गया है तो वहीं कई ऐसे पीडि़त हितग्राही मरीज हैं जिनको अस्पतालों से लाखों रूपए वापस कराया गया है।
दस्तावेजों के मुताबिक, जून 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में रायपुर जिले के श्री निवास हॉस्पिटल चिरकुट्टी गुढय़ारी के अस्पताल की जांच की थी। जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच में गड़बड़ी पाते हुए उक्त अस्पताल पर 15 लाख 8 हजार से अधिक की राशि का जुर्माना लगाया। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने आधी राशि जमा तो कर दी है, शेष बची हुई राशि जमा करने के लिए विभाग ने नोटिस जारी किए हुए है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित गौतम हॉस्पिटल पर करीब 4 लाख 64 हजार, पखांजुर के वंदना हॉस्पिटल पर करीब 2 लाख, गरियाबंद जिले के सोमेश्वर हॉस्पिटल पर करीब 1 लाख रायपुर के श्री महादेवम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पर करीब 16 लाख, संकल्प हॉस्पिटल सरोना पर करीब 7 लाख 73 हजार, रायगढ़ जिले के पुसौर स्थित लोकेश हॉस्पिटल से शासन की योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। वहीं सारंगढ़ के राधाकृष्णा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पर 13 लाख 10 हजार का जुर्माना सहित तीन माह के निलंबित, महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित भारती हॉस्पिटल पर करीब 8 लाख 55 हजार का जुर्माना के साथ 6 महीने के लिए योजना से निलंबित कर एक साल के लिए अस्पताल पर बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई है। 
इसी तरह से दुर्ग जिले के एमपी नर्सिंग होम हॉस्पिटल की पंजीयन एक वर्ष के लिये निष्कासित करने के साथ करीब 3 लाख 79 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। बलौदाबाजार जिले के बाजपेयी नर्सिंग होम हॉस्पिटल पर करीब 2 लाख 67 हजार का जुर्माना एवं तीन महीने के लिए अस्पताल को योजना से निलंबित किया गया है। आर्थिक अनियमितता करने वाले निजी अस्पतालों से कुल 79 लाख 83 हजार 282 रुपये राशि का जुर्माना लगाकर कई हितग्राहियों को वापस करायी गयी है। 
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