बड़ी खबर: मोबाइल मेडिकल यूनिट दुर्ग के 42 हड़ताली कर्मचारियों की गई नौकरी
तीन सूत्रीय मांगों को लेकर दो दिन से थे हड़ताल पर, प्रबंधन ने कहा आपके कारण हजारों लाभार्थियों को नहीं मिल सका इलाज
भिलाई। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के हड़तालरत करीब 42 कर्मचारियों को शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें दुर्ग सहित रिसाली, भिलाई, पाटन के नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्माशिस्ट, वाहन चालक आदि शामिल हैं। ठेका कंपनी बव्या हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को इसकी सूचना वाट्सअप के माध्यम से दी। ज्ञात हो कि गत दिनों मोबाइल मेडिकल यूनिट के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए तीन दिन में मांग पूरी नहीं होने पर सामुहिक हड़ताल की चेतावनी दी थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारियों द्वारा बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है।
निलंबन आदेश जारी करते हुए अवंति विहार शंकर नगर रायपुर स्थित ठेका कंपनी बव्या हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन ने हड़ताली कर्मचारियों से कहा कि हमें आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि सेवाओं के उल्लंघन और कदाचार के कारण आपका रोजगार 28/07/2023 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है। आपने हड़ताल के नाम पर अपने कर्तव्यों को त्याग दिया है, जो सरासर उल्लंघन और अनुबंध का उल्लंघन है। यह स्पष्ट रूप से आपके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आपकी लापरवाही को दर्शाता है। आपने कंपनी के विधिवत हस्ताक्षरित नियमों का उल्लंघन किया है। आपके अपराध के कारण हजारों लाभार्थियों को इलाज नहीं मिल सका जो अस्वीकार्य था और कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए भी हानिकारक था।
इन उल्लंघनों का कंपनी पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और पिछली चेतावनियों और मुद्दों को संबोधित करने के प्रयासों के बावजूद, स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उल्लंघनों की गंभीरता और स्थिति को सुधारने में विफलता के कारण, हमने आपके रोजगार को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। आपकी भूमिका से जुड़े कर्मचारियों के सभी लाभ, मुआवज़ा और जिम्मेदारियां 28.07.2023 से समाप्त हो जाएंगी। आपको 28.07.2023 को दिन के अंत तक कंपनी की कोई भी संपत्ति, गोपनीय जानकारी, रिकॉर्ड, चाबियाँ या अन्य सामग्री कंपनी को वापस करनी होगी। कृपया ध्यान रखें कि कंपनी अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।