दुकान के बाहर गाली गलौज करने से किया मना तो बदमाशों ने लाठी-डंडों से की मारपीट, 3 गिरफ्तार
दुर्ग। दुकान के बाहर गाली गलौज करने से करना करने पर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहन नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506बी, 323, 324,326, 147, 148, 149 भादवि एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं इस प्रकरण में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है।
दुर्ग सीएसपी आईपीएस वैभव बैंकर ने बताया कि प्राथी अजय कुमार दुबे पिता स्व अंबिका प्रसाद दुबे उम्र 40 साल निवासी कैलाश नगर धमधानाका दुर्ग ने थाना मोहन नगर दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.04.2023 के रात्री करीब 08 बजे राहुल दास मानिकपुरी मेरे दुकान के सामने अपने दोस्त के साथ गाली गलौच करते बातचीत कर रहा था। तब मेरा भाई विजय दुबे राहुल दास को समझाया गाली गलौज मत करो यहां से चले जाओ तो राहुल दास विजय को बोला तु मुझे जानता नहीं है क्या। राहुल दास मेरे भाई विजय को धमकी देते हुए बोला दो घंटे बाद देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। रात्री करीबन 10.20 बजे राहुल दास मानिकपुरी उसका साथी दीपक ठाकुर निवासी सिकोलाभाटा अपने साथ अपने अन्य साथीदरान के साथ घातक आयुध डंडा, राड, मोटर सायकल का चौन, धारदार वस्तु लेकर आया और मुझे मेरे घर के सामने जामुल हास्पिटल के पास मुझे मेरे भाई विजय एवं भाभी रानी दुबे को घातक आयुध डंडा, राड, मोटर सायकल का चौन, धारदार वस्तु से मारपीट कर चोट पहुचाया है। प्ररकरण में आरोपियों की पता साजी दौरान आरोपी राहूल दास मानिकपुरी, मुकेश चौहान उर्फ चिरा एवं दीपक ठाकुर को दिनांक 24.004.2023 को क्षेत्र में मिलने पर पकड़ा गया जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो दिनांक घटना समय सदर को जुर्म करना स्वीकार किये। आरोपीगण एक नग मोटर सायकल का चैन, लोहे का पाईप, एक नग लोहे का चाकू एवं एक लोहे का राड़ को जब्ज किया गया है।
आरोपी दीपक ठाकुर पिता केवल ठाकुर उम्र 25 साल निवासी सिकोला भाठा दुर्ग, मुकेश चौहान उर्फ मुकेश चिरा पिता हरेन्द्र चौहान उम्र 21 साल निवासी सिकोला भाटा दुर्ग तथा राहूल दास मानिकपुरी पिता विनोद दास मानिकपुरी उम्र 32 साल निवासी बाम्बे आवास, सांई नगर, दुर्ग को 24.04.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों की संख्या 05 से अधिक होने तथा जप्त चाकू आम्र्स एक्ट की परिधी में आने से प्रकरण में धारा 326,147, 148, 149 भादवि एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट जोड़ी गई है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का रिमाण्ड तैयार किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपीयो की पता साजी की जा रहीं है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरी शिशुपाल चंद्रवंशी, प्र. आर. मनीष अग्निहोत्री, अजय विश्वकर्मा, आरक्षक ओम प्रकाश देशमुख, सचिन सिह एवं नवीन यादव की सराहनीय भूमिका रही ।