भोपाल गैस त्रासदी : पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग वाली केन्द्र की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

भोपाल गैस त्रासदी : पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग वाली केन्द्र की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली(एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने 1984 भोपाल गैस त्रासदी  पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की 2010 की याचिका आज खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूसीसी की उत्तराधिकारी कंपनियों से 7844 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजे का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में अदालत को दिए गए अपने वचन के अनुसार पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं तैयार करने के लिए केंद्र की खिंचाई की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी की उत्तराधिकारी कंपनियों से 7400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर 2010 में केंद्र की ओर से दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन मंगलवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका कानून के तहत चलने योग्य नहीं है और इस मामले के तथ्यों में भी दम नहीं है।  जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि समझौते के दो दशक बाद भी केंद्र द्वारा इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए आरबीआई के पास पड़ी 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल सरकार लंबित दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।