संयुक्त कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर कर 12 लाख की फर्जीवाड़ा मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार

संयुक्त कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर कर 12 लाख की फर्जीवाड़ा मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार

जांजगीर चाम्पा। जिला के नवागढ़ तहसील से प्राकृतिक आपदा में मौत के मामले में अधिकारी का फर्जी आदेश जारी कर 12 लाख रुपये  जारी करने का मामला सामने आया है। जहां वकील ने तीन प्रकरणों में फर्जी पत्र क्रमांक डाल कर शाखा प्रभारी संयुक्त कलेक्टर और क्लर्क का हस्ताक्षर किया और राशि जारी किया। विभाग के क्लर्क ने दस्तावेज में कुछ कमी पा कर मामले का परीक्षण किया तब फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। मामले के जांच के बाद जांजगीर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आदेश कॉपी को देख कर संयुक्त कलेक्टर के होश उड़ गए और उस आदेश में अपने हस्ताक्षर से मिलता जुलता हस्ताक्षर ने शंका और बढ़ा दी। इसके बाद प्रकरण संबंधी दस्तावेज खांगला गया, लेकिन आदेश में जारी किसी भी नाम का कोई प्रकरण नहीं होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद संयुक्त कलेक्टर ने संबंधित वकील के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। 
संयुक्त कलेक्टर निशा नेताम मड़ावी ने बताया कि वकील ने आरबीसी 6-4 के तीन आदेश, जिसमें शाखा प्रभारी और शाखा लिपिक का फर्जी हस्ताक्षर करके राशि का आहरण किया। जब कार्यालय के जावक पंजी का जब मिलान किया गया तो उसमें प्रकरण दर्ज नहीं था। मामला संज्ञान में आने के बाद भुगतान नहीं किया गया है। अब संबंधित वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को रात अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी तुलसी राम घरी लहरे को हिरसत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी लखेश केवट ने बताया कि प्राकृतिक आपादा के प्रकरण में शासन द्वारा दी जाने वाली आरबीसी 6-4 के मामले में आरोपी ने जो दस्तावेज और 4-4 लाख रूपये स्वीकृति के जो दस्तावेज प्रस्तुत किया थे वह फर्जी थे। संयुत कलेक्टर के साथ अधिकृत क्लर्क का हस्ताक्षर भी फर्जी था। मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कि जा रही है।