आबकारी विभाग ने 77.58 बल्क लीटर मदिरा किया जब्त

आबकारी विभाग ने 77.58 बल्क लीटर मदिरा किया जब्त

दुर्ग 3 मार्च। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर, अनिमेष नेताम एवं जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब धारण विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 3 अलग-अलग प्रकरण कायम किये गए। पहले प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र वर्मा आ. स्व. दुकालु राम वर्मा के कार की तलाशी लिए जाने पर कार में रखें 1 पेटी चिवास रिगल व 1 पेटी एमसीडी नंबर 1 कुल 2 पेटी व्हिस्की कुल 18 बल्क लीटर बरामद कर प्रकरण कायम किया गया। दूसरे प्रकरण में आरोपी गिरवर मानिकपुरी भनपुरी द्वारा दुर्ग बस स्टैंड में बाइक को संदिग्ध अवस्था मे भगाते देख रोककर तलाशी ली गई। बाइक में 2 पेटी जिसमें 1 पेटी ब्लेंडर्स प्राईड 1 पेटी सिग्नेचर व्हिस्की तथा डिक्की के सामने बैग में रखें 1 पेटी रेड लेबल व्हिस्की कुल 27 बल्क लीटर मदिरा बरामद किया। आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही हेतु आरोपी को न्यायिक रिमांड मे लिया गया। तीसरे प्रकरण में आरोपी अनुप सिंह आ. अनिल सिंह, कुमार गौरव उर्फ गोलू (फरार) साकिन रुआ बांधा भिलाई के है। जिनकी स्कूटी को धनोरा रिसाली बस्ती चौक में चेकिंग के दौरान कुल 32.58 ब.ली. देशी मदिरा मसाला बरामद कर उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी न्यायिक रिमांड में लिया गया। 
 कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक कुमार ठाकुर, अशोक अग्रवाल आबकारी उप निरीक्षक स्वाति चौरसिया, भुनेश्वर सिंह सेंगर आबकारी मुख्य आरक्षक अनुला झाड़े, फागू राम टंडन, संतोष दुबे, भोज राम रत्नाकर, प्रहलाद सिंह राजपूत आरक्षक देव प्रसाद पटेल, अशोक वर्मा, देवप्रसाद पटेल, लक्ष्मीनारायण भरथरी, महिला आरक्षक संगीता ध्रूव, चितेश्वरी ध्रूव ड्राइवर जे. दीपक राजू व दुर्गेश उपस्थित रहे। विभाग द्वारा 02 मार्च को कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 03 प्रकरणों में 77.58 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है।
समाचार क्रमांक 226
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