ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलुस में संचालित होने वाले दो DJ वाहन सहित जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार
किसी भी कार्यक्रम में डीजे का उपयोग न करे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी
दुर्ग। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलुस में संचालित होने वाले दो DJ संचालक को वाहन सहित गिरफ्तार किया है। डीजे संचालको के विरूद्ध कोलाहाल अधिनियम एवं एम. व्ही. एक्ट के तहत् कार्रवाई की गई। जिला दुर्ग पुलिस ने आमजनो से अपील की है कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे का उपयोग न करे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव के नेतृत्व में शांति समिति, वार्ड पार्षद, गणेश समिति एवं डीजे संचालकों को पूर्व में मीटिंग लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश एवं जिला कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशो से अवगत करा कर निर्देशित किया गया था एवं चलित वाहन में डीजे नहीं बजाने के संबंध में आदेशित किया गया था।
दिनांक 16.09.2024 को डीजे संचालक मोह. अशरफ सरीफ पिता मोह. अलीमुद्दीन सरीफ उम्र 36 साल निवासी भोईपारा आपापुरा दुर्ग द्वारा रामनगर दुर्ग में वाहन में डीजे बजाया जा रहा था। जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया। डीजे वाहन क्रमांक CG 07 CA 8357, 04 टॉप, 02 बेस (बॉक्स), 02 एम्प्लीफायर, 01 स्टेपलाईजर, 01 मिक्सर, 02 बाईट को जब्त कर थाना लाया गया।
वहीं डीजे संचालक वसीम खान पिता कादर खान उम्र 29 साल निवासी संतोषी नगर रायपुर (छ.ग.) द्वारा जामा मस्जिद दुर्ग के पास वाहन में डीजे बजाया जा रहा था जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया। डीजे वाहन क्रमांक CG 04 MF 9240, 04 टॉप (बॉक्स), 01 जनरेटर, 01 स्टेपलाईजर को जब्त कर थाना लाया गया।
दोनो डीजे संचालको के विरूद्ध छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04, 05, 15 एवं एम. व्ही. एक्ट की धारा 194 (1ए), 66/192ए (1) के तहत् कार्यवाही की गई। इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया जाता है। डीजे बजाकर उपद्रव करने वाले लोगो को चिन्हाकिंत कर पृथक से नोटिस भेजकर अग्रीम कार्यवाही की जाती है।
नाम आरोपीः
01. मोह. अशरफ शरीफ पिता मोह. अलीम शरीफ उम्र 36 साल निवासी भोईपारा दुर्ग थाना व जिला दुर्ग (छ.ग.)
02. वसीम खान पिता कादर खान उम्र 29 साल निवासी संतोषी नगर रायपुर (छ.ग.)