मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ली प्रेस कांफ्रेंस
रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना की तैयारियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु समस्त 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना कल 04-06-2024 प्रातः 8 बजे से प्रांरभ होगी। सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 33 जिला मुख्यालयों में होगी एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक पृथक हॉल में की जावेगी।
11 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी 4362 गणनाकर्मी एवं 1671 माईक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 लोकसभा क्षेत्रों की 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 काउटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए है । प्रत्येक गणना मेज पर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में एक माईक्रो-ऑब्जर्वर होगा, जो केन्द्र सरकार के उपक्रम का अधिकारी होगा।
राज्य में मतगणना हेतु 94 मतगणना हॉल नियत किये गये हैं जिनमें वि.स. क्षेत्र रामानुजगंज, सामरी, कोण्डागांव एवं केशकाल में दो-दो को छोड़कर शेष सभी 86 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना एक-एक हॉल में की जावेगी। मतगणना स्थलों का संम्पूर्ण पता, दिनांक, समय और मतगणना प्रक्रिया की पूर्व सूचना सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा प्रदान कर दी गयी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दिवस दिनांक 04 जून, 2024 को राज्य के सभी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
डाक मतपत्रों की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिलों पर ही की जावेगी। डाक मतपत्रों की गणना हेतु पृथक हॉल (कांकेर एवं महासमुंद में दो-दो हॉल तथा शेष अन्य 9 लो.स. निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक हॉल) निर्धारित किया गया है एवं अधिकतम 500 डाक मतपत्र के लिये एक गणना मेज की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त म्ज्च्ठै के प्री-काउंटिंग के लिये आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मियों, स्कैनर, एवं कम्प्यूटर्स की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों/गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होगें तथा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना में लगे अन्य कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें । सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचन एजेंटों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये गये है। सभी से अपेक्षित है कि वे अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हॉल में प्रातः 7.00 बजे तक प्रवेश कर लेवें, ताकि उन्हें असुविधा न हो । मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहॉ प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जॉच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा ।
मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहॉ से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र ;च्मकमेजतपंर्द वदमद्ध होगा । मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी । किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी । प्रथम स्तर में प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जॉच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी । दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की जावेगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जॉच व तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें । तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल (ब्।च्थ्) मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें । प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेण्टर स्थापित किया जाएगा, जहॉ एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय-समय पर मतगणना हॉलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी-छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अन्दर ले जायेगें ।
मतगणना हॉल में मीडिया कर्मियों को किसी स्थैतिक कैमरा से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हैण्डहेल्ड कैमरे से मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए मीडिया कर्मी मतगणना कार्य का कवरेज कर सकेंगे। वह स्थान जहॉ तक मतगणना हॉल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया जावेगा और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाएगा ।
मतगणना हॉल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है - 1) रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी 2) मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो आब्जर्वर 3) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर 4) निर्वाचन के संबंध में डयुटी पर तैनात लोक सेवक 5) अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष, एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नही होगी।